राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण कैसे होता है | राजनीतिक पार्टी कैसे बनाये | Political Parties Registration in Hindi

राजनीतिक पार्टी बनाने से सम्बंधित जानकारी

देश की सुनियोजित रूप से संचालित करनें के लिए सरकार का गठन किया जाता है, इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव करवाये जाते है| इन चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव लड़ते है और इनमें से जिस पार्टी के सर्वाधिक प्रत्याशी जनता द्वारा चुने जाते है, वह पार्टी सरकार का गठन करती है।

ऐसे में यदि आप भी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाकर देश की सेवा करना चाहते है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको राजनीतिक पार्टी बनानें तथा उसका रजिस्ट्रेशन कराने से सम्बंधित नियमों के बारें में जानकारी होनी चाहिए| यदि आप भी राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते है तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण कैसे होता है, राजनीतिक पार्टी कैसे बनाये, Political Parties Registration in Hindi, इसके नियम और प्रक्रिया के बारें में आपको विस्तार से जानकारी दे रहे है|

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राजनीतिक पार्टी किसे कहते है (What Is A Political Party)

राजनीतिक पार्टी लोगो के एक ऐसे समुदाय को कहते है, जो एक साथ मिलकर राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सबसे खास बात यह है, कि समुदाय के सभी लोगो विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक जैसे होते हैं और वह चुनाव लड़कर सत्ता पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए एक साथ कार्य करते है| भारत में एक ऐसा संगठन जो चुनाव आयोग में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत हो, ऐसे संगठन को राजनीतिक पार्टी कहते है| भारत में राजनैतिक दलों को मुख्य रूप से 3 वर्गों राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी और गैर मान्यता प्राप्त पार्टी में विभाजित किया गया है|

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राजनीतिक पार्टी बनाने हेतु नियम (Rules for Forming Political Party)

  • यदि आप एक नई राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते है, तो उस पार्टी में में कम से कम 100 सदस्यों का होना आवश्यक है|
  • पार्टी में शामिल होनें वाले सभी सदस्यों के पास मतदाता पहचान पत्र होना आवश्यक है|
  • पार्टी में शामिल होने वाले सभी सदस्यों की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए|
  • पार्टी में शामिल प्रत्येक पदाधिकारी को अपनें पारिवारिक सदस्यों पति / पत्नी और बच्चों के बारें में पूरी जानकारी के साथ ही नकदी, आभूषण एवं अन्य चल, अचल सम्पति का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करना अवाश्यक है|
  • यदि किसी व्यक्ति को संस्था या पार्टी से किसी प्रकार की आपत्ति है, तो वह समाचार पत्रों में नोटिस जारी होने के 30 दिनों के अन्दर अपनी आपत्ति चुनाव आयोग में दर्ज करा सकता है।
  • नई राजनैतिक पार्टी को भारतीय चुनाव आयोग नई दिल्ली के पक्ष में एक 10000 रूपये का डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ता है और यह राशि रिफंडेबल नहीं होती है, क्योंकि यह धन प्रसंस्करण शुल्क के रूप में लिया जाता है|

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राजनैतिक पार्टी कैसे बनाये (How to Form New Political Party)

जिस प्रकार किसी भी कार्य को करनें के लिए एक उद्देश्य होता है, ठीक उसी प्रकार एक राजनीतिक पार्टी शुरू करनें के लिए एक उद्देश्य होना आवश्यक है| इसके साथ ही एक विचारधारा होनी चाहिए जिसमें लोगो का कल्याण और भलाई प्रदर्शित हो, ताकि लोग आपकी पार्टी से जुड़ सके| भारत का कोई भी नागरिक एक राजनैतिक संगठन बना सकता है, परन्तु इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार है-

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1.पार्टी का उद्देश्य निर्धारित करे (Purpose Of Political Party)

राजनीतिक पार्टी को शुरू करनें से पहले अपनी पार्टी का उद्देश्य निर्धारित करे| इसी उद्देश्य के आधार पर आप लोगो को प्रभावित कर अपनी पार्टी की ओर आकर्षित कर सकते है| वर्तमान समय में अनेक राजनीतिक पार्टिया है, ऐसे में आपको लोगो के सामने एक ऐसी विचारधारा रखनी होगी जो अन्य पार्टियों में नहीं है| आपको कुछ ऐसे मुद्दे शामिल करना होगा, जो वर्तमान में चल रही राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पा रही है| इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी आप पार्टी को स्थानीय स्तर पर बना सकते है|

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2.राजनीतिक पार्टी का नाम निर्धारित करे (Set Political Party Name)

राजनैतिक पार्टी का नाम भी उसके लक्ष्यों एवं विचारधारा के अनुकूल होना चाहिए। कहनें का आशय यह है, कि यदि आपकी पार्टी स्थानीय मुद्दों को फोकस करना चाहती है, तो पार्टी का नाम स्थानीय भाषा में और यदि आप राष्ट्रीय मुद्दों को फोकस करना चाहते है, तो अपनी पार्टी का नाम हिंदी भाषा में रख सकते है| पार्टी का नाम रखनें में इस बात का ध्यान रखे, कि पार्टी का नाम ऐसा होना चाहिए जो जनता को आकर्षित करनें में सफल हो सके|

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3.पार्टी के सदस्यों से सम्बंधित जानकारी (Party Members Information)

भारत में राजनीतिक पार्टी शुरू करनें के लिए कम से कम 100 सदस्यों का होना आवश्यक है| इन सभी सदस्यों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए इसके साथ ही उनके पास भारतीय मतदाता पहचान पत्र अर्थात वोटर आईडी होना चाहिए| पार्टी द्वारा सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोई नियम निर्धारित नहीं है| पार्टी में कोई गलत व्यक्ति शामिल न हो इसके लिए पार्टी को नियम व शर्ते स्वयं ही निर्धारित करना होगा|

राजनीतिक पार्टी हेतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (Registration Process for Political Party)

भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान्यता प्रदान करनें का कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है| एक नई नयी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आपको निर्वाचन आयोग के नियमानुसार आवेदन करना होगा| आप यह आवेदन आयोग की अधिकारिक वेबसाइट द्वारा कर सकते है, इसकी आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है-

  • सबसे पहले आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in ओपन करे
  • होम पेज पर पहुंचने पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा|
  • रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फार्म ओपन हो जायेगा
  • फार्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को सावधानी पूर्वक भरना होगा, औए सबसे अंत में कैप्चा कोड भरने के बाद आपको फ़ाइनल सबमिट पर क्लिक करना है|
  • अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपकी आवेदन संख्या दी होगी, आप इस पेज का प्रिंट आउट भी निकाल सकते है
  • आप इस आवेदन संख्या द्वारा अपनें आवेदन की जाँच भी कर सकते है
  • इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन नयी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आवेदन कर सकते है|

मान्यता प्राप्त राज्य एवं राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले लाभ

  • राज्य राजनीतिक दल उस राज्य में अपने आरक्षित चुनाव चिन्ह के अनन्य आवंटन का हक़दार है।
  • एक राष्ट्रीय दल संपूर्ण भारत में उसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को अपने आरक्षित चुनाव चिह्न के अनन्य आवंटन के लिए हकदार है।
  • नामांकन दाखिल करने के लिए उन्हें केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है एवं वे निर्वाचक नामावलियों के दो समुच्चय  की नि शुल्क प्राप्ति के लिए भी हकदार होते हैं।

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