चुनाव आयोग (Election Commission) क्या है |ईसीआई क्या है? अधिकार, नियम की जानकारी

भारत देश में चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक समुदाय के रूप में है, इस निकाय का गठन 25 जनवरी वर्ष 1950 में भारत देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से किया गया था तथा इस चुनाव आयोग ने वर्ष 2001 में 50 वर्ष पूरे कर स्वर्ण जयंती मनाया था | भारत में सभी प्रकार के चुनाव कराने का अधिकार इस चुनाव आयोग को है|

वर्तमान समय में इस आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष, या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है तथा अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता हैं | राष्‍ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होती है| यहाँ आपको “चुनाव आयोग क्या है? इसके कार्य, महत्व तथा अधिकार आदि के विषय में पूरी जानकारी” से अवगत कराया गया है |

आम चुनाव और मध्यावधि चुनाव क्या है

चुनाव आयोग क्या है? (What is Election Commission)

चुनाव आयोग को अंग्रेजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (Election Commission of India) कहते है, जिसे “भारत निर्वाचन आयोग” के नाम से भी जाना जाता है |  यह एक स्वतंत्र संस्था है यह चुनाव आयोग भारत में होने वाले संघ और राज्य निर्वाचन की प्रक्रियाओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से पूर्ण कराने के लिए उत्तरदायी होता है | इस आयोग के द्वारा  लोक सभा, राज्‍य सभा, राज्‍य विधान सभा, भारत में राष्‍ट्रपति एवं उप-राष्‍ट्रपति पद के चुनाव को संचालित किया जाता है| चुनाव आयोग उच्चतम न्यायलय तथा राष्ट्रपति के अधीनस्थ कार्य करता है |

चुनावी बांड (Electoral Bond) क्या है

चुनाव आयोग के मुख्य कार्य एवम अधिकार (Main Work & Autority of Election Commission)

  • चुनाव आयोग का मुख्य कार्य लोक एवं राज्य सभा, संसद,  राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का आयोजन, निर्देशन तथा सर्वेक्षण करना होता है |
  • आम चुनाव या उप-चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रमो का निर्धारण करना होता है।
  • निर्वाचन आयोग को  मतदाता सूचियों को तैयार करना तथा तथा मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जारी करना होता है|
  • चुनाव के लिए नामांकित राजनितिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना होता है|
  • सभी राजनितिक दलों का पंजीकरण करना तथा  मान्यता प्रदान करना होता है|
  • चुनाव आयोग द्वारा राजनितिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करना होता है| 
  • गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग कर अयोग्य होने की अवस्था में  आयोग के द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के परामर्श लेने के बाद अयोग्य घोषित करना होता है|
  • आयोग के द्वारा सभी राजनीतिक दलों के चुनावी उम्मीदवार के चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा निर्धारित करना तथा निगरानी करना होता है |

नोटा (nota) क्या है

चुनाव आयोग का महत्व (Importance of Election Commission)

  • चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को अनुशासित किया जाता है|
  • राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर चुनावो को संचालित कर मतदाताओं के द्वारा अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना होता है|
  • संविधान में अंकित निहित मूल्यों समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता को स्थापित करना इस आयोग का कार्य होता है|
  • पारदर्शिता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता तथा कुशलता के साथ चुनाव का आयोजन तथा संचालन करना होता है|
  • मतदाता-केंद्रित और मतदाता-अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
  • चुनाव के समय सभी राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ सम्मिलित रहना होता है|
  • राजनीतिक दलों, हितधारकों, मतदाताओं,चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के मध्य चुनाव सम्बन्धी कार्यक्रम तथा चुनावी शासन के विषय में जागरूक करता है तथा देश की चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों के विश्वास में वृद्धि करता है|

चुनाव आयोग के नियम (Rule of Election Commission)

  • यदि आप किसी राजनैतिक दल के समर्थक तथा विचारधारा से सहमत है लेकिन आप उस  राजनैतिक दल का झंडा एवं  स्टीकर नहीं प्रयोग कर सकते है|
  • यदि आप के द्वारा किसी राजनैतिक दल के पक्ष में अधिक मात्रा में एसएमएस भेजे जाते है, तो चुनाव आयोग आप पर कार्यवाही कर सकता है|

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चुनाव आयोग में कैसे करे शिकायत (How to Complain in Election Commission)

आचार संहिता लागू होने के बाद लोगों द्वारा इसका उल्लंघन करने पर या आपके क्षेत्र में घटना होने पर आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते है | पहले के समय में केवल पत्र के माध्यम से या पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करा सकते थे, लेकिन वर्तमान में आप सी-विजिल (C-VIGIL) एप के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते है, एप के माध्यम से शिकायत करने पर 100 मिनट यानि 1 घंटा 40 मिनट के अंदर कार्यवाही की जाएगी |

टोलफ्री नंबर 1950 के माध्यम से भी आप सीधे चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते है| चुनाव आयोग के द्वारा 24 घंटे कॉल करने की सुविधा उपलब्ध है आप के शिकायत करते ही चुनाव आयोग तुरंत ही नजदीकी चुनाव नियंत्रण केंद्र को सूचित कर देगा जिससे शिकायत पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी|

यहा आपको  चुनाव आयोग क्या के विषय में बताया गया है. अब उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी|

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