आचार संहिता क्या है |Model Code of Conduct in Hindi|नियम

आचार संहिता (Code of Conduct) से सम्बंधित जानकारी

भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission) के द्वारा लोकसभा, विधानसभा तथा पंचायत के चुनाव से पूर्व एक नियमावली बनाई जाती है, जिसका अनुशरण राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों तथा आम नागरिको को करना होता है| लोकतंत्र में स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता के साथ चुनाव के द्वारा नई सरकार का चयन हो सके, इसलिए चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू की जाती है जिसके नियमो का पालन सख्ती के साथ सभी को करना होता है |

आचार संहिता चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू कर दी जाती है, आचार संहिता लागू करने का उद्देश्य निष्पक्षता के साथ लोकतंत्र में अच्छी छवि वाली सरकार का गठन हो सके| आप लोगो ने आचार संहिता शब्द अवश्य चुनाव के समय सुना होगा, लेकिन बहुत से लोगो को इस विषय में जानकरी नहीं होती है, आचार संहिता क्या है, इसके क्या नियम होते है तथा कैसे पालन करना होता है इसलिए आपको “आचार संहिता क्या है, नियम, Model Code of Conduct in Hindi” इसके विषय में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गयी है |

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आचार संहिता क्या है? (What is Code of Conduct)

आचार संहिता को अंग्रेजी में “Code of Conduct” (कोड ऑफ़ कंडक्ट) कहते है, चुनाव आयोग के द्वारा बनाये गए नियमो को आचार संहिता कहते है| चुनाव आयोग के द्वारा जारी किये गए निर्देशों तथा नियमो का पालन चुनाव के समय सभी राजनितिक दलों, उम्मीदवारों, नेताओ तथा आम नागरिको को करना होता है| आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ ही लागू कर दी जाती है तथा चुनाव के परिणाम आने तक लागू रहती है| मतदाताओं के द्वारा दिए गए मतों की गिनती होने के बाद यह समाप्त हो जाती है|

आचार संहिता के समय सभी प्रत्याशियों को इसका पालन करना होता है, उलंघन होने की स्थिति में चुनाव आयोग के द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाती है, एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, तथा जेल भी भेजा जा सकता है, दोषी होने पर चुनाव प्रक्रिया से निष्कासित भी किया जा सकता है |

आचार संहिता लागू होने के दौरान सरकार के द्वारा नई घोषणा नहीं करने पर रोक होती है, इस समय सरकार को शिलान्यास, लोकार्पण तथा भूमिपूजन की अनुमति नहीं होती है, सरकारी खजाने का उपयोग नहीं करना होता है और नहीं न ही कोई नई योजना क्रियान्वित करनी होती है| चुनाव आयोग के द्वारा चुनावी तथा राजनितिक दलों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पर्वेक्षणो की नियुक्ति की जाती है, जिससे आचार संहिता के नियमो के विरुद्ध कोई भी प्रत्याशी कार्य न करेतथा गलत प्रयोजन कर के मतदाताओ से मत न प्राप्त कर सके|

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आचार संहिता के सामान्य नियम (Generally Rule Code of Conduct)

  • चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत लागू होने वाले नियमो की अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी को नहीं करना होता है|
  • सरकारी गाड़ी, बंगले या विमान का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते है|
  • रैली के आयोजन से पूर्व राजनेता,  राजनीतिक दल या प्रत्याशी को पुलिस से अनुमति लेना होता है| 
  • चुनावी रैली के दौरान धर्म या जाति के नाम पर मतदाताओं से मत नहीं मांगने होते है|
  • अन्य दलों की सभाओ तथा रैलियों में बाधा नहीं डालना होता है|
  • सभा के लिए स्थान, पोस्टर मांगने के लिए दीवार की पहले अनुमति ले तब प्रयोग करे|
  • धार्मिक स्थानों पर चुनाव के प्रचार के लिए मंच नहीं बनाना होता है|
  • मतदाताओं को पैसे देकर या परेशान कर के मत प्राप्त करने के लिए सहमत नहीं करना होता है|

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राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों से सम्बंधित नियम (Rules Related to Candidates & Political Party)

  • राजनीतिक दलों के द्वारा आयोजित की जाने वाली सभाओ के लिए स्थान तथा समय की सूचना पुलिस अधिकारियों को पहले से ही देना होता है |
  • प्रशासन के द्वारा अनुमति लेने के बाद ही उस स्थान पर सभा का आयोजन करे |
  • सभा के पहले ही प्रत्याशी यह सुनिश्चित कर ले की सभा के लिए चुने गए स्थान पर निषेधाज्ञा न लागू हो |
  • लाऊड स्पीकर या अन्य यंत्र का प्रयोग करने के लिए सभा से पूर्व प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर ले |
  • रैली का आयोजन यातायात में होने वाली असुविधा को ध्यान में रख कर करे |
  • रैली के प्रारम्भ का स्थान, मार्ग तथा समय की सूचना पूर्व में ही प्रशासन को देना चाहिए |
  • यदि दो राजनीतिक दलों को एक ही दिन और मार्ग से रैली निकलना हो तो पूर्व में ही बात कर ले |

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मतदान के दिन का नियम (Polling Day Rule)

  • सभी राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों को अपने कार्यकर्ताओ को पहचान पत्र देना चाहिए |
  • मतदान केंद के पास लगाए जाने वाले कैंप छोटे हो तथा उसमे भीड़ न लगाए |
  • मतदाता के अतिरिक्त जिसे चुनाव आयोग से आज्ञा न हो चुनाव केंद्र में जाने की अनुमति नहीं है |
  • मतदान के दिन वाहन चलाने के लिए परमिट प्राप्त करे |
  • मतदाताओं को सादी पर्ची वितरित करे, जिसमे प्रतीक चिह्न, दल या प्रत्याशी का नाम न अंकित हो |

सत्ताधारी दल के नियम (Ruling Party Rules)

  • किसी भी सरकारी दौरे को चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा|
  • सरकारी विमान स्थान तथा गाड़ियों का प्रयोग दल के प्रचार के लिए नहीं करना होता है |
  • चुनाव आयोग के द्वारा जिन सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियो को कार्य सौपा जाता है उनके अतिरिक्त अन्य कोई सभा एवं अन्य समारोह में उपस्थित नहीं हो सकते है|
  • विश्रामगृह या अन्य सरकारी आवासों पर केवल सत्ताधारी दल का ही एकाधिकार नहीं होगा तथा सभी प्रत्याशियों तथा दलों को निर्धारित शर्तो के अनुसार आवंटित किया जायेगा|
  • सरकारी धन का प्रयोग किसी भी प्रकार के प्रचार जैसे समाचार पत्रों , टीवी चैनल के द्वारा विज्ञापन में नहीं किया जायेगा |

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