FSSAI Kya Hai – आज के इस लेख के तहत हम अपने पाठकों को what is FSSAI से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। किसी भी कंपनी एवं खाद्य पदार्थ की सप्लाई करने वाले व्यक्तियों को इस बात की जानकारी बहुत अच्छे से होगी कि FSSAI क्या है परंतु हमारे अन्य कार्य करने वाले पाठकों को भी FSSAI से जुड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हैं लेख को आगे बढ़ाते हैं और जानते है की हम जानेंगे कि FSSAI क्या है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है, प्राधिकरण की स्थापना के साथ-साथ फूड प्रोडक्ट हेतु रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या-क्या अनिवार्य है। तो हमारा सभी पाठकों से अनुरोध है कि वह लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
FSSAI क्या है
केंद्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन सन 2006 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत किया गया था। जिसको 1 अगस्त 2011 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था। यदि बात की जाए कि FSSAI का काम क्या है। तो यह लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने एवं इसके तय मानक को बनाए रखने का कार्य करता है। जो विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अब तक के खाद्य संबंधी मुद्दों को संभालने वाले विभिन्न कृत्य आदेशों को समेकित करता है। FSSAI को सभी खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने एवं मानव उपयोग हेतु सुरक्षित एवं पोषक भोजन की उपलब्धता सुरक्षित कराने के लिए निर्माण भंडारण और आयात को विनियमित करने के लिए जारी किया गया है।

FSSAI का उद्देश्य
हमारे देश की सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत का संचालन किया है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। जो कि राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का कार्य निभाता है। इसके साथ ही भारत देश के सभी राज्यों के साथ जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानक को बनाए रखने में सहयोग करता है।इसके साथ ही देश के नागरिकों को खाद्य पदार्थ से जुड़कर किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। इस कारण यह गठन समय-समय पर खुदरा एवं खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता की जांच भी करती रहती है। भारत देश में आम लोगों को बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता के साथ-साथ उस में अपनाए जाने वाले पोषक तत्व के तय मानकों रखा जा सके।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (FSSAI), 2006 की मुख्य विशेषताएं
तो विभिन्न केंद्रीय अधिनियम जैसे कि फल उत्पाद आदेश, 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973, वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश, 1947, खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश 1988, विलायक निकाला हुआ तेल, तेल रहित भोजन और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967, दूध और दूध उत्पाद आदेश, 1992 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 इन सभी को लागू होने के पश्चात निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही एक्ट अधिनियम 2006 के उद्देश्य से बहु स्तरीय बहू विभाग के नियंत्रण से कमांड की एकल पंक्ति में स्थानांतरित करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक से संबंधित सभी मामलों हेतु एक संदर्भ बिंदु स्थापित किया जाएगा।
प्राधिकरण की स्थापना
तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार FSSAI के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भारत सरकार द्वारा पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव के पद पर होता है।
- खाद्य सुरक्षा और पोषण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में नीति और नियम बनाने के मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करना है।
- इसके साथ ही खाद्य खपत, घटना और जैविक जोखिम की व्यापकता, भोजन में संदूषक, विभिन्न के अवशेष, खाद्य उत्पादों में संदूषक, उभरते जोखिमों की पहचान और रैपिड अलर्ट सिस्टम की शुरूआत के संबंध में डेटा एकत्र को भी जोड़ना है।
- भारत देश में एक सूचना नेटवर्क बनाना। जिसके तहत जनता, उपभोक्ताओं, पंचायतों आदि को खाद्य सुरक्षा और चिंता के मुद्दों के बारे में तेजी से, विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके।
- देश के उन व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना। जोकी खाद्य व्यवसाय में शामिल हैं या फिर शामिल होने का इरादा रखते हैं।
- भोजन, स्वच्छता और पादप-स्वच्छता मानकों हेतु अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में योगदान करना है।
- इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में सभी सामान्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।
- प्रयोगशालाओं की मान्यता और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देश निर्धारित करना।
- खाद्य पदार्थों के संबंध में मानक और दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए विनियम तैयार करना और इस प्रकार अधिसूचित विभिन्न मानकों को लागू करने की उपयुक्त प्रणाली निर्दिष्ट करना।
- इसके साथ ही खाद्य व्यवसायों हेतु खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणीकरण में लगे प्रमाणन निकायों की मान्यता के लिए तंत्र और दिशानिर्देश निर्धारित करना।
FSSAI का कार्यक्षेत्र-
जैसा कि अब तक आप जान भी चुके होंगे कि FSSAI का कार्य खाद्य वस्तुओं से जुड़े जुड़ी दिशा निर्देशों का बनाना है। अपने नागरिकों से उनका पालन कराना है उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं यह सब कार्य किया जाना। FSSAI केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के खाद्य पदार्थों से संबंधित मुद्दों को देखता है। इसके साथ ही नियंत्रण एवं वितरण के मानक पर भी अपनी नज़र बनाए रखता है।
फूड प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य-
भारत देश में किसी भी खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं विक्रय से पहले किसी भी कंपनी को FSSAIपर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जिसके पश्चात ही तय कंपनी अपने प्रोडक्ट को बाजार में उतार कर बेच सकती है। रजिस्ट्रेशन हेतु शुल्क सभी को पंजीकरण के मार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हुए ₹100 कर देना होगा। इसके साथ ही केंद्रीय लाइसेंस हेतु शुल्क जोकि के लाइसेंस के लिए ही पात्र 7500 रुपये है निर्धारित किया गया है।
राज्य लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस के लिए शुल्क-
होटल (3 स्टार और 4 स्टार) | रु. 5000 |
बैंक्वेट हॉल | रु. 2000 |
रेस्टोरेंट | रु. 2000 |
बोर्डिंग हाउस | रु. 2000 |
क्लब | रु. 2000 |
डब्बा वाला जैसे फूड वेंडर | रु. 2000 |
केटरर | रु. 2000 |
अन्य | रु. 2000 |
आवश्यक सुचना- हम आपको बता दें कि अपार्टमेंट द्वारा एक बार दिए जाने वाला शुल्क किसी भी परिस्थितियों में वापस नहीं किया जाएगा। एक फूड बिजनेस अपार्टमेंट लाइसेंस के नवीनीकरण के वक्त पर अधिकतम 5 वर्षों हेतु आवेदन किया जाता।