राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित जानकारी
हमारे देश में कई ऐसे परिवार है, जिनके घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति कमानें वाला होता है और ऐसे में यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार की स्थिति बेहद ख़राब हो जाती है| ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करनें के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का संचालन किया जा रहा है| इस योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों को 30,000 (तीस हजार) रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है|

इस योजना का लाभ ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनें वाले लोगो को दिया जाता है| राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) क्या है, पात्रता, दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन के बारें में आपको इस पेज पर पूरी जानकारी विस्तार से दे रहे है|
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना विवरण (National Family Benefit Scheme – NFBS)
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग (उत्तर प्रदेश) |
मुवावजे की राशि | 30,000 रुपये |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है (What Is National Family Benefit Scheme)
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2016 में किया गया था| इस योजना द्वारा राज्य के ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनके परिवार के मुखिया अर्थात एकलौते कमाऊ सदस्य की किसी करणवश मृत्यु हो गयी है| इस योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो में रहनें वाले गरीब परिवारों को 30 हजार रूपये की एकमुश्त धनराशि मुवावजे के रूप में दी जाती है|
इस योजना को विधिवत रूप से संचालित करनें की जिम्मेदारी राज्य के समाज कल्याण विभाग को दी गई है। आपको बता दें, कि इस योजना के अंतर्गत शुरूआती दौर में सरकार द्वारा 20 हजार रूपये की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जा रही थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 हजार रूपये कर दिया गया है|
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पात्रता (National Family Benefit Scheme Eligibility)
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है|
- इस योजना का लाभ सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों में रहनें वाले आवेदक की पारिवारिक आय 56,450 रुपये तथा ग्रामीण परिवारों की 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए|
- योजना के अंतर्गत मुआवजे की राशि तभी दी जाएगी, जब परिवार का एकमात्र कमाने वाले सदस्य की किसी कराणवश मत्यु हो जाती है|
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज (National Family Benefit Scheme Eligibility Documents)
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज की फोटो
- परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदनकर्ता के परिवार रजिस्टर की कॉपी
- आवेदनकर्ता का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है, इसके साथ ही बैंक अकाउंट से लिंक होना आवश्यक है|
- आवेदनकर्ता के आधार कार्ड के साथ-साथ परिवार के मुखिया जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसका आधार कार्ड दिखाना आवश्यक है|
इन सभी दस्तावेजों को आवेदक द्वारा सत्यापित करनें के पश्चात समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना आवश्यक है|
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी (Important Information About NFBS)
- आवेदक का बैंक अकाउंट राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए, ताकि पैसा ट्रान्सफर करनें में किसी तरह असुविधा ना हो|
- राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत सहकारी बैंक अकाउंट मान्य नहीं है।
- योजना के तहत तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा|
- आवेदन फार्म में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जानें पर आवेदन फार्म निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी|
- ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय सभी दस्तावेजों की फोटो कापी अपलोड करना आवश्यक है| यह सभी दस्तावेज जैसे- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, लाभार्थी का पहचान पत्र तथा बैंक पासबुक आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए|
- आवेदक की फोटो तथा हस्ताक्षर भी जेपीईजी फॉरमैट में 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए|
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन (National Family Benefit Scheme Online Apply)
- इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक को सबसे समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाएँ|

- अब आपको होम पेज ‘नया पंजीकरण’ के विकल्प कर क्लिक करना है|

- नया पंजीकरण पर क्लिक करते ही आपके सामनें एक नया पेज ओपन होगा|

- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, जिला का नाम, बैंक खाते का विवरण आदि सभी जानकारियों को सावधानी पूर्वक भरना होगा।
- इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
- सभी जानकारी सही-सही भरनें के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन सबमिट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रख ले, क्योंकि इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित है, जिसकी आगे आवश्यकता पड़ सकती है|
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन स्टेटस कैसे चेक करे (National Family Benefit Scheme Check Status)
- अपनें आवेदन का ऑनलाइन स्टेटस चेक करनें के लिए आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा|

- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- अब आपके समाने आगे का पेज ओपन होगा जिसमें जिले का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर भरनें के बाद सर्च के पर क्लिक करना होगा ।

अब आपके सामनें आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेल्पलाइन नंबर- 18004190001
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