एमएसएमई (MSME) क्या है
किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहा के बिज़नेस पर निर्भर रहती है इसी प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था में भी बिजनेस मैन का विशेष योगदान है अर्थव्यवस्था निवेश और उद्योग पर पूरी निर्भर करती है भारत देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा एमएसएमई (MSME) उद्योगों के लिए कुछ नियम निर्धारित किये गए है |

भारत सरकार कारोबार को बढ़ाने के लिए बेहतर कार्य कर रही है। छोटे और बड़े उद्यमियों को व्यवसाय में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल को लांच किया गया है। इस पोर्टल के माधयम से सरकारी नियमों में छूट हासिल कर सकते हैं। इस आर्टिकल में एमएसएमई (MSME) के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। पूरी जानकारी लेने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़े ।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 के प्रावधान के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:
1. विनिर्माण उद्यम (Manufacturing Enterprises)
2. सेवा उद्यम (Service Enterprises)
विनिर्माण उद्यम (Manufacturing Enterprises): उद्यम जो किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में लगे हुए हैं, जो उद्योगों को पहले शेड्यूल (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में निर्दिष्ट हैं या अंतिम के लिए मूल्यवर्धन की प्रक्रिया में संयंत्र और मशीनरी को नियोजित करते हैं। एक अलग नाम या चरित्र या उपयोग वाले उत्पाद। विनिर्माण उद्यम संयंत्र और मशीनरी में निवेश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है।
सेवा उद्यम (Service Enterprises): विद्युत सेवाएं प्रदान करने या प्रदान करने में लगे हुए हैं और उपकरणों में निवेश के संदर्भ में परिभाषित हैं ।
Manufacturing Sector | |
Enterprises | Investment in plant & machinery |
Micro Enterprises | Does not exceed twenty five lakh rupees |
Small Enterprises | More than twenty five lakh rupees but does not exceed five crore rupees |
Medium Enterprises | More than five crore rupees but does not exceed ten crore rupees |
Service Sector | |
Enterprises | Investment in equipments |
Micro Enterprises | Does not exceed ten lakh rupees: |
Small Enterprises | More than ten lakh rupees but does not exceed two crore rupees |
Medium Enterprises | More than two crore rupees but does not exceed five crore rupees |
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MSME पंजीकरण (Online Registration) कैसे करे?
- सबसे पहले आपको ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल पर जाना होगा जो के है udyogaadhaar.gov.in और दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा |

- अब आपको अपना पंजीकृत नम्बर (Registered Number) या इमेल (Email) पर एक ओटीपी भेजा जायेगा, जिसको आपको रजिस्ट्रेशन के समय भरना होगा और जमा करना होगा |

- इसके बाद आपको अंतिम पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा जिसके उपरांत आपको अंतिम एमएसएमई प्रमाणपत्र (Certificate) दिया जायेगा | उत्पादन आरम्भ होने के बाद आप स्थायी प्रमाणपत्र हेतु आवेदन कर सकते है |
एमएसएमई में पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड (Adhaar Card)
- पैन कार्ड (Pan Card)
- पासपोर्ट (Passport)
- ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
अन्य आवश्यक दस्तावेज (OTHER DOCUMENTS)
- अगर आप किराये की संपत्ति पर उद्योग करते है तो किराया समबन्धित डॉक्यूमेंट
- स्वामित्व वाली सम्पत्ति हेतु सौदे का दस्तावेज़
- एफिडेविट
- घोषणा दस्तावेज
- एनओसी (NOC)
- साक्षी के रूप में दो व्यक्ति यानि की गारंटर
एमएसएमई (MSME) फुल फॉर्म
एमएसएमई (MSME) का फुल फॉर्म “Micro, Small and Medium Enterprises” होता है | हिंदी में Micro, Small and Medium Enterprises का मतलब “सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग” होता है | इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगपतियों के व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाना तथा व्यापारिक संघठनों को व्यापार में सलरता प्रदान करना है |
एमएसएमई हेल्पलाइन नम्बर | MSME Helpline Number
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय उद्योग भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली – ११००११
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises
Room No 123, Udyog Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110011
Phone No : 011-23061431
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