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Driving License Apply Online ड्राइविंग लाइसेंस से सम्बंधित जानकारी

भारत में किसी भी प्रकार का वाहन चलानें के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है| मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्रों में बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के किसी भी प्रकार के मोटर वाहन को चलाने की अनुमति नहीं है| यदि आप बिना वैध डीएल के वाहन चलाते हुए पाए जाते है, तो इसके लिए आपका चालान कट सकता है| हाल ही में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद इस प्रकार के अपराधों के लिए जुर्मानें की राशि पहले के मुताबिक कई गुना बढ़ा दी गयी है|

वर्तमान समय में भारत सरकार नें ड्राइविंग लाइसेंस बनवानें हेतु ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा शुरू की है, इस पोर्टल द्वारा आप अपनें डीएल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है| तो आईये जानते है, कि ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट के बारें में पूरी जानकरी| 

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ड्राइविंग लाइसेंस से सम्बंधित जानकारी (Driving License Related Information)

ड्राइविंग लाइसेंस बनवानें के लिए पहले हमें अपने जिले के आरटीओ ऑफिस के कई चक्कर लगानें पड़ते थे, यहाँ तक कि दलालों का सहारा लेना पड़ता था, इसके साथ ही उन्हें अतिरिक्त खर्च भी देना पड़ता था| ड्राइविंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन सुविधा शुरू होनें से अब कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है| अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको अपने आरटीओ ऑफिस जाना होगा|

वहाँ आपके आवेदन, फोटो और हस्ताक्षर की भी जांच की जाएगी| इसके पश्चात आरटीओ आफिस के कर्मचारी आपका टेस्ट लेंगे, टेस्ट में पास होनें बाद अप्रूवल किया जायेगा| इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बननें के पश्चात डाक के माध्यम से आपके घर के पते पर परिवहन विभाग द्वारा भेज दिए जायेगे|

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ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करता है (Who Issues Driving License)

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (Regional Transport Authority- RTA) और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office- RTO) द्वारा जारी किया जाता है|  

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार (Types Of Driving Licence)

हमारे देश में वाहन के प्रकार के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस बनाये जाते है, जो इस प्रकार है- 

  • लर्निंग लाइसेंस (Learning Licence)
  • परमानेंट लाइसेंस (Permanent Licence)
  • अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस (International Driving Licence)
  • डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate Driving Licence)
  • लाइट मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस (Light Motor Vehicle Licence)
  • भारी मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस (Heavy Motor Vehicle Licence)

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ड्राइविंग लाइसेंस फीस (Driving license fee)

क्र०सं०लाइसेंस का प्रकारशुल्क 
1.लर्निंग लाइसेंस30 रुपये
2.स्थायी लाइसेंस200 रुपये
4.ड्राइविंग टेस्ट फीस50 रुपये
5.अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस500 रुपये
6.स्मार्ट कार्ड फीस200 रुपये
7.लाइसेंस रिन्यूअल फीस200 + पेनाल्टी 

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ड्राइविंग लाइसेंस हेतु पात्रता (Eligibility for Driving License)

ड्राइविंग लाइसेंस बनवानें के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके साथ ही आवेदक की आयु  18 वर्ष होना आवश्यक है| यदि आप बिना गियर वाली स्कूटी या मोटर-साईकल के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते है, तो इसके लिए आवेदक की आयु 16 वर्ष निर्धारित की गयी है|    

ड्राइविंग लाइसेंस हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट (Documents Required for Driving License)

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हमें आवश्यक दस्तवेज की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है-

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ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Driving License Online Application Process)

  • ड्राइविंग लाइसेंस बनावानें के लिए सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in पर जाना होगा|
  • होम पेज पर आपको अपना राज्य का चयन करना होगा|
  • इसके बाद आपको New Learners Licence पर क्लिक करना है|
  • New Learners Licence पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको इसके प्रोसेस से सम्बंधित जानकारी दी जाएगी, जो इस प्रकार है-
  • Fill Applicant Details
  • Upload Documents
  • Upload Photo and Signature
  • LL Test Slot Booking
  • Payment of Fee

  इसे पढ़कर Continue के पर क्लिक करना होगा|

  • अब आपके सामने एक फार्म ओपन होगा, जिसमें सभी जानकारी भरनी होगी|
  • यह फार्म भरने के बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटस पहले से ही स्कैन करके रखना होगा|
  • इसके बाद आपको अपनी फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करना होगा |
  • आपको अपनी DL Appointment के लिए समय चुनना होगा, समय और दिनांक का चयन करने के बाद आप सीधे RTO में जाने के लिए उपलब्ध होंगे और अपने DL परीक्षण के लिए उपस्थित होंगे | 
  • बुकिंग होने  के बाद आपको पेमेंट के ऑप्शन पर जाना है, वहाँ पर आपको पेमेंट करने के कई विकल्प दिए होंगे | आप इच्छा के अनुसार पेमेंट ऑप्शन चुन कर भुगतान कर सकते है|
  • फीस जमा करनें के बाद आपको इसका प्रिंट लेना है, इसमें आपको एप्लिकेशन नंबर और अन्य जानकारी दी रहती है|

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ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस चेक करनें की प्रक्रिया (Procedure for checking Driving License Status)

  • ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस चेक करनें के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/hi पर जाना होगा।
  • होम पेज पर आपको ड्राइविंग ‘लाइसेंस सम्बंधित सेवाएं’ लिंक पर क्लिक करे
driving license apply online
  • इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ तथा वेरिफिकेशन कोड एंटर करना होगा।
driving license apply online
  • इसके पश्चात आपको चेक स्टेटस के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे, आपके लाइसेंस का स्टेटस आपके सामनें स्क्रीन पर दिखाई देगा।

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