UP Vridha Pension Yojana 2021 22
सरकार द्वारा महिलाओं के हित में अनेकों योजनाए क्रियान्वित होती रहती है | इसी कड़ी में निराश्रित विधवा महिलाओ की स्थिति को ध्यान देते हुए उनकी सहायता के उद्देश्य से विधवा पेंसन योजना का शुभारम्भ किया गया हैं | यह पति की मृत्यु के बाद निराश्रित विधवा महिलाओ की सहायता के लिए अनुदान योजना है, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार का भी योगदान हैं |

इस योजना के तहत प्रत्येक विधवा लाभार्थी महिला को 500 रूपये प्रतिमाह तथा 6000 रूपये वार्षिक अनुदान राशि प्रदान की जाएगी | यहाँ पर आपको “उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना, विधवा पेंशन लिस्ट 2021 22 UP,विधवा पेंशन पोर्टल पर अप्लाई कैसे करे” इसका लाभ किस प्रकार उठा सकते है | इसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी |
उत्तर प्रदेशविधवा पेंशन योजना
गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही निराश्रित विधवा महिलाओ के जीवन यापन के उद्देश्य से विधवा पेंशन योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है | विधवा पेंशन योजना सरकार की एक कल्याणकारी योजना है | इस योजना के द्वारा गरीब महिलाओ को बहुत बड़ी राहत प्राप्त हुयी है, इस योजना का लाभ 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की निराश्रित विधवा महिलाये प्राप्त कर सकती है | सरकार द्वारा प्रतिमाह 500 की धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में पंहुचा दी जाती है | इस धनराशि के द्वारा महिलाये अपनी मूलभूत आवश्यकताओ को पूरा कर सकती है | इस योजना में महिलाओ की सहायता के लिए एनअसएपी (NASP) के तहत राज्य सरकार की सहायता केंद्र सरकार भी करती है |
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विधवा पेंशन योजना आवेदन के प्रकार
- आवेदन के लिए यदि विधवा महिला ग्रामीण क्षेत्र से है, तो पेंशन के लिए ग्राम सभा में संपर्क कर सकती है |
- शहरी महिला को आवेदन के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करना होगा |
- ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in पर आवेदन कर सकते है |
विधवा पेंशन योजना की पात्रता
- इस योजना के तहत केवल उत्तर प्रदेश की महिलाये ही आवेदन कर सकती हैं |
- इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओ को ही पात्र माना जायेगा |
- विधवा महिला के पुनर्विवाह की स्थिति में उसे पेंशन योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा |
- लाभार्थी महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए |
- वृद्धा पेंशन जैसी किसी अन्य योजना का लाभ आवेदिका न प्राप्त कर रही हो |
- विधवा महिला के बच्चे नाबालिग हो या बालिग होने की दशा में उनके भरण-पोषण के लिए आवेदिका सक्षम न हो |
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विधवा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (New Passport Size Photo)
- आवेदिका का आधार कार्ड (Applicant Aadhar Card)
- आवेदिका का निवास प्रमाण पत्र (Applicant Residence Certificate)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Husband’s Death Certificate)
- आयु या जन्म प्रमाण पत्र (हाईस्कूल की अंकतालिका) ( Birth Certificate or Highschool Marksheet)
- बैंक खाता पासबुक (Bank Passbook)
- मोबाईल फ़ोन नंबर (Mobile Number)
विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
यदि इच्छुक निराश्रित विधवा महिलाये इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहती है तो ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा आवेदन कर सकती है वह इस प्रकार है
- सर्वप्रथम आवेदिका को इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
- वेबसाइट http://sspy-up.gov.in पर क्लिक करने पर होम पेज खुलकर आएगा |

- निराश्रित महिला पेंशन पर क्लिक करना होगा, पेज खुलकर आएगा |

- अब ऑनलाइन आवेदन करे के ऑप्शन पर क्लिक करे |
- नया पेज खुलकर आएगा उसमे नई एंट्री फॉर्म पर क्लिक करे |

आधार कार्ड में ऑनलाइन सुधार कैसे करें
- आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा |

आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) क्या है
- फॉर्म पर मांगी गयी जानकारी सही से भरे |
- साथ ही आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दे |
- फॉर्म भरने के बाद सब्मिट करना होगा |
- इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी |
इस पृष्ठ पर आपको विधवा पेंशन के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकते है, इस सम्बन्ध में आपको सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई है, अब उम्मीद है कि आपको पसंद आयी होगी |