उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
सरकार द्वारा देश के निर्धन और गरीब लोगो के जीवन स्तर में सुधार करनें के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है| ऐसे में सरकार नें विकलांग लोगो को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है, जो देश के सभी राज्यों में संचालित है| उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग पेंशन योजना 2016 में घोषणा की थी| राज्य सरकार ने एकीकृत पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in के माध्यम से विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है।
इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उन्हें सरकार द्वारा पेंशन के रूप में 500/-रूपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी| यदि आप भी शारीरिक रूप से विकलांग है, तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है| आईये जानते है, कि उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना पर आवेदन कैसे करे ?
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विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी (Important Information)
अपडेट 26/03/2020 – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के चलते यह घोषणा करते हुए कहा कि देश के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये मदद के लिए दिए जाएंगे| यह राशि लाभार्थी के खाते मे अगले तीन महीने के लिए दो किस्त में सीधे दी जाएगी, इसका लाभ लगभग 3 करोड़ लोगों को होगा।
विकलांग पेंशन योजना की पात्रता (Eligibility)
- विकलांग को उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति ही आवेदन के पत्र होंगे।
- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति जो पुराने पेंशन, विधवा पेंशन या कोई अन्य पेंशन जैसी कोई पूर्व पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वह इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
- प्रदेश में निवासरत ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग जन के परिवार की वार्षिक आय रूपए 46,080 होने पर आवेदन के लिए पात्र होंगे।
- राज्य के शहरी क्षेत्र के दिव्यांग जन के परिवार की वार्षिक आय रूपए 56,460 वार्षिक होने पर हीं योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
- यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है इस पेंशन के लिए योग्य नहीं है।
- विकलांग लोगों को जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
- महिलायें जो 60 वर्ष से अधिक तथा पुरुष जो कि 65 वर्ष से अधिक है, वह भी इस योजना में शामिल हो सकते है |
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आवेदन आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Documents)
- लाभार्थी का जन्म प्रमाण-पत्र या कोई शैक्षिक रिकार्ड जिसमे जन्म तिथि अंकित हो।
- लाभार्थी का पहचान प्रमाण पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र‚ राशन कार्ड या आधार कार्ड में से कोई एक ।
- आवेदनकर्ता की पासपोर्ट के आकार की फोटो ।
- आधार कार्ड ।
- मोबाइल नम्बर।
- बैंक पासबुक ।
- सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र ।
- विकलांगता प्रमाण पत्र ।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Apply Process)
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाएँ |
- इसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करे
- इस पेज में New Entry Form के विकल्प पर क्लिक करे ।
- अब आपके सामने एक होम पेज खुलकर आएगा, जिसमे आप मांगी गई पूरी जानकारी भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करे |
- सभी सूचनाएं भरने एवं दस्तावेज की फाइल अपलोड करने के बाद कैप्चा कोड लिखकर save विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद दूसरे पेज पर आवेदन फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। इस नंबर को याद रखना होगा। इसी नंबर के प्रयोग से आप आवेदन की स्थिति जाँच सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन करे (Apply Online) – यहाँ क्लिक करे
योजना के बारे में (About Scheme) – यहाँ क्लिक करे
आवेदन का प्रारूप (Application Format) – यहाँ क्लिक करे