Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2023 : एप्लीकेशन फॉर्म,

मध्यप्रदेश की राज्य सरकार ने बेटियों के विवाह पर उनके परिवार को कुछ आर्थिक राशि प्रदान करने के लिए एक योजना का संचालन किया है। जिसका नाम मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना है। इस योजना की सहायता से राज्य सरकार द्वारा  बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। यदि आप भी मध्यप्रदेश की निवासी है। और Mukhyamantri Kalyani Vivah Yojana 2023 का लाभ प्राप्त करना चाहती है। तो आज हम आपको इस योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि सभी  संबंधित जानकारी बताएंगे। इसलिए आप हमारे आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़े।

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Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2023

कल्‍याणी विवाह सहायता योजना का शुभारम्भ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान व सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग के अंतर्गत 2018 में किया गया था।  इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को विवाह के अवसर पर 200000 की प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा  प्रदान की जाएगी। ये राशि डायरेक्ट  बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण को निर्धारण प्रपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यह योजना प्रदेश की बेटियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में कारगर साबित होगी।

Details Of Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2023

योजना का नाममुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना
किसने आरंभ कीमध्य प्रदेश सरकार
लाभार्थीमध्य प्रदेश की बेटियां
उद्देश्यबेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटsocialjustice.mp.gov.in/
साल2023
आवेदन का प्रकारऑनलाइन/ऑफलाइन
राज्यमध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की बेटियों के विवाह पर उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रदेश में निवासरत कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इस मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे। अब बेटी के परिवार के किसी भी सदस्य को बेटी के विवाह के लिए ऋण लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।

मध्‍यप्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना पात्रता

  • कल्‍याणी व कल्‍याणी का पति मध्‍यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • कल्‍याणी आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।
  • कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं होनी चाहिए।
  • विवाह के दौरान कल्‍याणी की न्‍यूनतम आयु 18 वर्ष और कल्‍याणी के पति की न्‍यूनतम आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • राशन कार्ड आदि

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदक को सर्वप्रथम अपने जिला कलेक्टर/संयुक्त संचालक/उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के कार्यालय में जाना होगा।
  • इस योजना के आवेदन हेतू दफ्तर में अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आपको आवेदन पत्र में सभी जानकारियों को सही से भरना है।
  • आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरकर आपको अपने उचित दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्‍न करनी है।।
  • इसके पश्चात आपको यह आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहां से आपने उसकी प्राप्ति की है।
  • इस प्रकार आप MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।