ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है | EWS Full Form, EWS Certificate Online Apply

पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है, जहाँ आरक्षण व्यवस्था (Reservation System) लागू है | इस व्यवस्था के अंतर्गत अभी तक आरक्षण सुविधा का लाभ सिर्फ एससी (Scheduled Caste-SC), एसटी (Scheduled Tribe-ST) एवं ओबीसी (Other Backward Classes) के लोगों को दिया जा रहा था | इस आरक्षण को लेकर सामान्य वर्ग (General Class) के लोग आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की मांग काफी लंबे समय से करते आ रहे थे, जिसे केंद्र सरकार नें वर्ष 2019 में लागू कर दिया है |

अब देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के अलावा सामान्य वर्ग के लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते है | हालाँकि सामान्य वर्ग के लोगो को आरक्षण का लाभ प्राप्त करनें के लिए उन्हें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना होगा | ईडब्ल्यूएस (EWS) सर्टिफिकेट क्या है, फुल फॉर्म और आवेदन के बारें में आपको यहाँ पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |

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ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म (EWS Full Form in Hindi)

EWS (ईडब्ल्यूएस) का फुल फॉर्म “Economically Weaker Sections” (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन) होता है | हिंदी भाषा में इसका अर्थ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होता है | ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगभग इनकम सर्टिफिकेट की भांति ही होता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है।

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ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है (What is EWS Certificate)

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (EWS Certificate) केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को 10% आरक्षण का लाभ देने की सुविधा है | जिस प्रकार एससी (SC), एसटी (ST) और ओबीसी वर्ग के लोगो को आरक्षण का लाभ प्राप्त करनें के लिए उन्हें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार सामान्य वर्ग को लोगो को आरक्षण का लाभ लेने के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (EWS Certificate) बनवाना होगा |

इस प्रमाण पत्र की सहायता से सामान्य वर्ग के लोगो को पढ़ाई, कालेजों में एडमीशन के साथ-साथ केंद्र, राज्य और विभिन्न प्रकार की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जायेगा | ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एक प्रकार का इनकम सर्टिफिकेट है, जो सामान्य वर्ग के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को जारी किया जाता है | 

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ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करनें का उद्देश्य (Purpose of Issuance of EWS Certificate)

केंद्र सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करनें का मुख्य उद्देश्य सामान्य अवर्ग के लोगो को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, सरकारी नौकरी तथा विभिन्न प्रकार की योजनाओं में 10 प्रतिशत का आरक्षण का लाभ प्रदान करना है | अभी तक इस आरक्षण का लाभ देश के कुछ वर्गों को मिल रहा था, परन्तु अब इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की सहायता से सामान्य वर्ग के लोग भी आरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है |

आपको बता दें, कि सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले आरती रूप से कमजोर लोगो के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से की गयी है, जिसके कारण पत्र लोगो को इसका लाभ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ओर से दिया जाएगा | इसका अर्थ यह है, कि केंद्र सरकार के साथ-साथ आपको राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में इसका लाभ दिया जाएगा |

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ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हेतु पात्रता (EWS Certificate Eligibility)

  • ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदक जनरल कैटेगरी का होना आवश्यक है | 
  • आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक इनकम सालाना आठ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए |
  • आवेदनकर्ता के पारिवारिक सदस्यों के पास पांच एकड़ खेती तथा 1 हजार स्कवायर फुट से अधिक आवासीय भूमि नहीं होनी चाहिए |
  • आवेदक या उनके पारिवारिक सदयों में किसी के पास नगर क्षेत्र में रेजिडेंशियल प्लाट 200 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए |

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ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने हेतु डाक्यूमेंट्स (Documents for Making EWS Certificate)

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ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से फायदे (Benefit from EWS Certificate)

जैसा कि हम सभी जानते है, कि देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जाति-एससी, अनुसूचित जनजाति-एसटी तथा पिछड़ा वर्ग के लोगो की सहायता के लिए सरकार द्वारा 49.5 प्रतिशत सीटें पहले से ही रिजर्व है | अब इस नई आरक्षण प्रक्रिया से सामान्य वर्ग के लोगो को नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा| एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के लोगो की भांति ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगो के लिए एक अलग कट ऑफ निर्धारित किया जायेगा, जिससे उन्हें नौकरी मिलनें में सरलता होगी |

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  • आवेदक की आय (Applicant’s Income)
  • आवेदक के पति-पत्नी की आय (Income of applicant’s spouse)
  • माता-पिता की आय (Parent’s income)
  • आवेदक के भाई-बहन की आय जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो (Income of applicant’s Brother or Sister)
  • आवेदक के बच्चो की आयु 18 वर्ष से कम हो उनकी आय

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ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करनें का अधिकार (Right to Issue EWS Certificate)

  • जिला अधिकारी (District Magistrate)
  • अतिरिक्त जिला अधिकारी (Additional District Officer)
  • उपायुक्त (Deputy Commissioner)
  • अतिरिक्त उपायुक्त (Additional Deputy Commissioner) 
  • प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (First Class magistrate)
  • उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (Sub-divisional Magistrate)
  • तालुका मजिस्ट्रेट (Taluka Magistrate)
  • कार्यकारी मजिस्ट्रेट  (Executive Magistrate)
  • अतिरिक्त सहायक आयुक्त (Additional Assistant Commissioner)

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ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रक्रिया (EWS Certificate Online Apply)

  • यह सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सर्वप्रथम आपको सम्बंधित राज्य के सम्बंधित वेबसाइट पर जाना होगा |
  • अब मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करना होगा |
  • फिर आपके क्षेत्र के राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित हो जाने के बाद आपको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जायेगा |

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन (EWS Certificate Application Form)

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको ऑफ़लाइन आवेदन करना होगा | इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरनें के पश्चात अपनी नज़दीकी तहसील में जाकर वहां के तहसीलदार कार्यालय में फॉर्म जमा करना होगा |

इसके पश्चात सम्बंधित विभागीय कर्मचारियों द्वारा आपके निवास, आय का सत्यापन कर रिपोर्ट के आधार पर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया जायेगा | इस प्रक्रिया में लगभग 15 दिनों या इससे अधिक समय लग सकता है | आप इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म अपनें नजदीकी जन सेवा केंद्र से प्राप्त कर सकते है |

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ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आवेदन फॉर्म पीडीएफ (EWS Certificate Application Form PDF)

     इस तरह से आप आसानी से यह सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते है |

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