भारत के साथ पूरी दुनिया में ही कोरोना महामारी का प्रकोप देखने को मिला है | जिसमे देश-विदेश के कई अनगिनत लोगो ने अपनी जान गवाई है | भारत में भी कई लोगो ने अपनी जान इस महामारी में गवा दी है | इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में कोरोना लहर में मरने वाले परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि देने की पहल की है | इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से मरने वालो का ब्यौरा माँगा गया है, जिससे उन्हें अनुग्रह सहायता पहुँचायी जा सके |

यदि आपने भी कोविड-19 में अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है, तो आप भी उत्तर प्रदेश की अनुग्रह पोर्टल पर जाकर आवेदन करके इस सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर सकते है | इस लेख में आपको अनुग्रह सहायता क्या है, तथा UP Covid 19 Compensation Application Form तथा rahat.up.nic.in ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी जा रही है |
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना
अनुग्रह सहायता राशि क्या है (UP Covid19 Compensation)
उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य में कोविड-19 से मरने वाले परिवारों को सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए है | इसके लिए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक कर दिशा निर्देश दिए है | प्रदेश में रहने वाले वह लोग जिनके परिवार में किसी व्यक्ति की मौत कोरोना की वजह से हुई है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान हो और वह आसानी से इसके लिए आवेदन कर सके | इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को भी सरल करने के निर्देश दिए है |
मुख्य सचिव का कहना है, कि वह व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित होने के पश्चात 30 दिन के अंदर ही उस व्यक्ति कि मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उन्हें आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए | आर्थिक सहायता के रूप में मृतक व्यक्ति के निकटतमप रिजनों को 50,000 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी | कम से कम समय में कोरोना पीड़ितों को राहत पहुचाने के लिए पोर्टल को डेवलप कर दिया गया है, जिसमे आवेदन करना काफी आसान है | पीड़ित परिवार पोर्टल पर आवेदन कर सरलता से अनुग्रह राशि को प्राप्त कर सकता है |
अनुग्रह पोर्टल आवेदन की लिए आवश्यक दस्तावेज (Anugrah Portal Documents Required)
- कोविड से मृत्यु का प्रमाण पत्र (Covid-19 Death Certificate)
- मृतक के मृत्यु का प्रमाण पत्र (Death Certificate)
- आवेदक के बैंक पासबुक की प्रतिलिपि
UP Covid19 Compensation Application Form (rahat.up.nic.in ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन)
- सबसे पहले मृतक के परिजन आवेदक को पोर्टल https://rahat.up.nic.in/ पर जाना होता है |
- आपके सामने पोर्टल का Home Page खुलकर आ जाता है |

- इस होम पेज में आपको कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजन को रुपये 50,000/- (पचास हजार) की अनुग्रह सहायता हेतु आवेदन पत्र पर क्लिक करना होता है |
- आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाता है |

- इस पेज में आपको आवेदन भरे के विकल्प पर क्लिक करना होता है |
- आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाता है |

- इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे :- मोबाइल नंबर, मृतक व्यक्ति का विवरण, आवेदक के बैंक खाते का विवरण आदि जानकारियों को ठीक तरह से भरना होता है |
- सभी जानकारियों को ठीक तरह से भरने के बाद सम्बंधित दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होता है |
- इसके बाद दिए गए बॉक्स में टिक करे और कैप्चा कोड को फील करे |

- इसके बाद ड्राफ्ट सुरक्षित करे के विकल्प पर क्लिक कर फॉर्म को भेज दे |
- इस तरह से आपका आवेदन सफल हो जायेगा |
- आवेदन सफल होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है, जिसमे आपके आवेदन की संख्या दी हुई होती है | इसे आपको सुरक्षित रखना होता है |
- समस्त संलग्न सहित आवेदन प्राप्त होने पर अनुग्रह सहायता राशि को 30 दिन के अन्दर आवेदक के खाते में भेज दिया जाता है |
राहत पोर्टल आवेदन संशोधन प्रक्रिया (Application Modification Process)
- यदि आप अपने आवेदन पत्र में किसी जानकारी का संशोधन करना चाहते है, तो उसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://rahat.up.nic.in/ पर जाना होता है |
- वेबसाइट पर जाते ही आप वेबसाइट के Home Page पर पहुंच जाते है |

- इस होम पेज में आपको कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजन को रुपये 50,000/- (पचास हजार) की अनुग्रह सहायता हेतु आवेदन पत्र का विकल्प दिखाई देगा |
- इस पर आपको क्लिक करना होता है |
- क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर पहुंच जाते है |

- इस पेज में आपको आवेदन संशोधित करें एवं प्रेषित करें के विकल्प पर क्लिक करना होता है |
- लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल कर आ जाता है |

- इसमें आपको मोबाइल नंबर के सामने बॉक्स दिखाई देगा इस बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है |
- मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद खोजे के बटन पर क्लिक करे |
- आपके सामने आपका पत्र खुल कर आ जाता है, अब आप अपनी इच्छानुसार अपने पत्र में संशोधन कर उसे भेज सकते है |
राहत पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जांचे (Check Application Status)
- यदि आप अपने आवेदन पत्र कि स्थिति को जांचना चाहते है, तो उसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://rahat.up.nic.in/ पर जाना होता है |
- आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाता है |

- इस होम पेज में आपको कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजन को रुपये 50,000/- (पचास हजार) की अनुग्रह सहायता हेतु आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होता है |
- आपके सामने नया पेज खुल कर आ जाता है |

- इस नए पेज में आप आवेदन पत्र की स्थिति जाने के विकल्प पर क्लिक करे |
- आपके सामने एक पेज खुलकर आ जायेगा |

- इस पेज में आपको मोबाइल नंबर और आवेदन संख्या वाले दो बॉक्स दिखाई देंगे |
- इन बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर और आवेदन संख्या को दर्ज करना होता है |
- इसके बाद आप खोजे के बटन पर क्लिक कर दे |
- आपकी स्क्रीन पर आवेदन पत्र कि स्थिति खुलकर आ जाती है |
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संपर्क करे (Contact Us)
- यदि आप आवेदन से संबंधित किसी तरह की शिकायत करना चाहते है, तो उसके लिए आप दिए गए सम्पर्क सूत्र पर संपर्क कर अपनी समस्या का निवारण पा सकते है |
क्रम संख्या | नाम और पदनाम | फ़ोन नंबर | ई-मेल |
1 | ShriRanvir Prasad, Relief Commissioner, IInd Floor, ShastriBhawan, Lucknow-226001 | 0522-2238200, 2215011 | rahat@nic.in |
2 | Section Officer, Revenue-10 | 0522-2213232 | revenuesection10@gmail.com |
3 | Section Officer, Revenue-11 | 0522-2213425 | revenuesection11@gmail.com |
4 | State Helpline No. (Toll Free) | 1070 | |
5 | State Control Room (Landline) | 0522-2235083, 2235121 (Fax : 0522-2235084) | |
6 | District Helpline No. (Toll Free) | 1077 |
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