Gram Pradhan Election | ग्राम प्रधान की योग्यता | नामांकन | आवश्यक दस्तावेज की पूरी जानकारी

Gram Panchayat Election | ग्राम प्रधान से सम्बंधित जानकारी

भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ की अधिकांश जनसँख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है | इतनी अधिक जनसँख्या में लोगों की समस्याएं सुननें और उसका निराकरण करनें के साथ-साथ गाँव में प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है, इसी के अंतर्गत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है |

पंचायत चुनाव नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है

ग्राम प्रधान को गाँव का मुखिया या सरपंच कहा जाता है | हमारे देश में अनेक राज्य है, और प्रत्येक राज्य में ग्राम प्रधान का चयन चुनाव के माध्यम से किया जाता है | परन्तु सभी राज्यों में ग्राम प्रधान बननें के लिए योग्यता का निर्धारण वहां की राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है | ग्राम ग्राम प्रधान की योग्यता, नामांकन तथा आवश्यक दस्तावेज के बारें में आपको यहाँ विस्तार से जानकारी दे रहे है |

चुनाव आयोग (Election Commission) क्या है

ग्राम प्रधान की योग्यता (Ability to become Gram Pradhan)

  • ग्राम प्रधान बननें हेतु उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है|
  • ग्राम प्रधान बननें हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है|
  • शैक्षिक योग्यता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार होनी चाहिए |
  • किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति भी चुनाव के लिए पात्र नहीं है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी पंचायत चुनावों में योग्यता निर्धारित करनें की योजना बनायीं है| इसके अंतर्गत ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए हाईस्कूल‚ जिला पंचायत सदस्य के लिए इंटरमीडि़यट व ग्राम पंचायत सदस्य के लिए कक्षा 8 पास होना अनिवार्य किया जा सकता है। हालाँकि अभी चुनाव आयोग द्वारा पात्रता मानदंडों के संबध में अधिसूचना जारी नहीं की गयी है|

एक देश एक चुनाव क्या है

नोट:- इसके लिए शैक्षिक योग्यता पर भी विचार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए हाईस्कूल (10वीं पास)‚ जिला पंचायत सदस्य के लिए इंटरमीडि़यट (12वीं पास) व ग्राम पंचायत सदस्य के लिए कक्षा आठ पास होना अनिवार्य किया जा सकता है |

Zila Panchayat Election | जिला पंचायत सदस्य

ग्राम प्रधान बननें हेतु आवश्यक दस्तावेज (Documents)

  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • जाति प्रमाण पत्र (Cast Certificate)
  • पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र (Police Corrector Certificate)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • पैन कार्ड (Pan Card)
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो (PassPort Size Photo)
  • शौचालय का प्रमाण पत्र (यदि घर में शौचालय नहीं है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते)|

जिला पंचायत चुनाव कैसे होता है

ग्राम प्रधान नामांकन और चुनाव प्रक्रिया (Nomination and Election Process)

  • सर्वप्रथम यूपी इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की जाती है, जिसमें चुनाव से सम्बंधित सभी तिथियों तथा चुनाव चिन्हो की जानकारी शामिल होगी |
  • उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू कर दी जाएगी |
  • जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते है, उन्हें  निर्धारित तिथि तक अपना नामांकन कराना होगा |
  • निर्वाचन के दौरान दी गई जानकारी के आधार पर आपका आवेदन स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है |
  • इसके बाद आवेदकों को अपना आवेदन वापस लेने के लिए एक तिथि निर्धारित की जाती है |
  • इलेक्शन कमीशन द्वारा द्वारा चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का वितरण किया जाता है |
  • जिन आवेदकों के आवेदन स्वीकार कर लिए गये है, उन्हें चुनाव से दो दिन पूर्व तक प्रचार करनें की अनुमति होगी | 
  • इसके बाद इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित तिथि पर मतदान संपन्न कराया जायेगा |
  • इसके पश्चात मतगणना कर विजेता की घोषणा की जाएगी और विजेताओं को प्रमाण पत्र वितरित किये जायेंगे |

ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है 

ग्राम प्रधान/ सरपंच चुनाव में होने वाले संशोधन

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा 2020 में आयोजित होने वाले पंचायती चुनावो में कुछ नये संशोधन होनें की संभावना है | उत्तर प्रदेश में 58758 ग्राम पंचायत, 821 क्षेत्र पंचायत और 75 जिला पंचायत हैं | इस बार होनें वाले पंचायती चुनाव 5 या इससे अधिक चरणों में संपन्न कराये जा सकते है | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनानें के उद्देश्य से किया जा रहा है | सभी चरणों का मतदान ईवीएम के माध्यम से कराया जायेगा | सबसे खास बात यह है कि इस बार चुनावों में मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिलेगा |

आचार संहिता क्या है | नियम