Zila Panchayat Election 2023 | जिला पंचायत चुनाव कैसे होता है |

Zila Panchayat Election | जिला पंचायत चुनाव

जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर होनें वाले चुनावों में लोगो में बड़ा उत्साह देखनें को मिलता है | 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में जिले स्तर पर पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला पंचायत होती है,जिसका नाम उस जिले के नाम पर रखा जाता है | जिला पंचायत पूरे जिले से आने वाली समस्याओं और आवश्यकताओं पर समीक्षा कर प्राथमिकताओं के आधार पर एक जिला योजना तैयार करती है, और जिला योजना में स्वीकृत कार्यों या योजनाओं का क्रियान्वित किया जाता है |    

जिला पंचायत सदस्य की योग्यता | नामांकन

जिला पंचायत क्या है (What Is Zila Panchayat)

जिला पंचायत को जिला परिषद के नाम से भी जाना जाता है, और यह पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी श्रेणी में आता है | जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व निर्वाचित निकाय ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष द्वारा भी किया जाता है | ब्लॉक पंचायत की भांति विधायक और सांसद भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं।

सरकार जिला पंचायत के प्रशासन को संचालित करने के लिए मुख्य योजना अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ-साथ आवश्यकतानुसार उप सचिवों को नियुक्त करती है, जी प्रत्यक्ष रूप से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आधीन कार्य करते हैं | जिला परिषद अध्यक्ष जिला पंचायत का राजनीतिक प्रमुख होता है |

ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है 

जिला पंचायत का गठन (Formation of Zila Panchayat)

जिला पंचायत का गठन चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों, जिले में समस्त क्षेत्र पंचायतो के प्रमुख लोक सभा और राज्य सभा के ऐसे सदस्य जिनके क्षेत्र में विकास खण्ड पूर्ण रूप से आता है, राज्य सभा और विधान परिषद के सदस्य जो विकास खण्ड के अन्दर  मतदाता के रूप में पंजीकृत है को शामिल कर किया जाता है |

जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव (Election of Zila Panchayat Members)

जिला पंचायत के इलेक्शन हेतु जिला पंचायत को ऐसे छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्रों विभाजित किया जाता है, जिसमें लोगो की जनसँख्या लगभग पचास हजार होती है|  जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है । जिला पंचायत सदस्य बननें के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, इसके साथ ही प्रत्याशी का नाम उस निर्वाचन जिले की मतदाता सूची मे होना चाहिए|


जिला पंचायत का अध्यक्ष

जिला पंचायत का प्रशासक,मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है जिसे C.E.O. जिला पंचायत कहा जाता है जिसका अर्थ होता है Chief Executive Officer. यह अपर कलेक्टर यानि ADM रैंक का पद है। नव चयनित IAS अधिकारियो को परिवीक्षा अवधि में इस पद पर रखा जाता है,इसके अलावा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी यह दायित्व संभालते है।


जिला पंचायत के मुखिया को कहा जाता है

भारत की पंचायती राज प्रणाली में गाँव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। सरपंच, ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है।

आचार संहिता क्या है | नियम 

जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव (Election of Zila Panchayat President & Vice President)

जिला पंचायत में चयनित सदस्यों में से किसी एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन करते है | जिला पंचायत में कुल चयनित सदस्यों में से किसी करणवश किसी किसी सदस्य का चुनाव नहीं होता है,ऐसी स्थिति में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों के लिए होनें वाले चुनाव को रोका नहीं जा सकता | सभी चयनित जिला पंचायत सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन कर सकते है | यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका या नगर पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो, संसद या विधान सभा का सदस्य हो या किसी नगर निगम का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो, तो वह जिला पंचायत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद ग्रहण नहीं कर सकता |

एक देश एक चुनाव क्या है

जिला पंचायत चुनाव में आरक्षण की जानकारी (Reservation In Zila Panchayat Election)

  • अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण कुल सीटों में अधिक से अधिक 21% तथा पिछड़ी जाति के लिए पदों का आरक्षण 27% होता है, शेष पदों में किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं होता है |
  • अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति वर्ग के लिए उपलब्ध सीटों में 1/3 पद उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होते है |
  • जनरल अर्थात सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है |
  • यदि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक चुनाव में अनुसूचित जाति की स्त्री के लिए आरक्षित है, तो अगले चुनाव में वह निर्वाचन क्षेत्र सामान्य जाति के लिए आरक्षित होगा |

जिला पंचायत और सदस्यों का कार्यकाल (Tenure of Zila Panchayat & Members)

संविधान में दिये गये नियमों के अनुसार जिला पंचायत का एक निश्चित कार्यकाल होता है | जिला पंचायत का कार्यकाल जिला पंचायत की पहली बैठक की तारीख से शुरू होकर पूरे 5 वर्षों तक होगा। यदि हम सदस्यों के कार्यकाल की बात करे तो उनका कार्यकाल भी पांच वर्ष तक होता है | यदि किसी कारणवश जिला पंचायत को निर्धारित समय से पहले भंग कर दिया जाता है, तो इसके लिए 6 माह के अन्दर चुनाव कराया जायेगा |

चुनाव आयोग (Election Commission) क्या है

जिला पंचायत की बैठक (Zila Panchayat Meeting)

जिला पंचायत के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करनें हेतु संविधान में जिला पंचायत की बैठक का प्रावधान किया गया है | इसके अंतर्गत प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बैठक का आयोजन करना आवश्यक है | जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा बैठक का आयोजन कभी भी किया जा सकता है, यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं है अर्थात उनकी अनिपस्थिति में उपाध्यक्ष जिला पंचायत की बैठक बुला सकता है |

सभी बैठकों का आयोजन जिला पंचायत कार्यालय में किया जाता है, यदि किसी करणवश बैठक का आयोजन किसी अन्य स्थान पर किया जा रहा है, तो इसकी सूचना सभी को पहले से दी जाती है| इस बैठक में जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष या मुख्य विकास अधिकारी (CDO) से क्षेत्र के कार्यों से सम्बंधित किसी प्रकार के आंकड़े, कोई विवरण या किसी महत्वपूर्ण पत्र की छायाप्रति मांग सकते है|

वीवीपीएटी (VVPAT) मशीन क्या है 

जिला पंचायत के सलाहकार (Zila Panchayat Advisor)

जिला पंचायत के सलाहकार के रूप में कुछ अधिकारी कार्य करते है, जो इस प्रकार है-   

  • मुख्य विकास अधिकारी
  • सामान्य प्रबन्धक- जिला उद्योग केन्द्र
  • जिला पूर्ति अधिकारी
  • अधिषासी अभियन्ता- विद्युत विभाग
  • अधिषासी अभियन्ता- लोक निर्माण विभाग
  • जिला अर्थ एवं संख्यीकी अधिकारी
  • उपक्षेत्रीय विपणन अधिकारी
  • जिला वन अधिकारी

दल बदल अधिनियम क्या है