Zila Panchayat Election | जिला पंचायत की रचना, योग्यता, जिला पंचायत के कार्य

Zila Panchayat Election | जिला पंचायत सदस्य

भारत में प्रत्येक पांच वर्षो में पंचायत के चुनाव कराये जाते हैं| उत्तर प्रदेश में पिछली बार पंचायत चुनाव वर्ष 2015 में संपन्न कराये गए थे| सत्र 2020 में कॅरोना महामारी फैलने के दौरान चुनाव रद्द किये गए थे|प्रदेश में ग्राम प्रधान सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, परन्तु आगामी चुनाव प्रक्रिया के संबंध में कोई गाइड लाइन जारी नहीं की गई है|

ऐसा माना जा रहा है, कि सूबे में होने वाले पंचायत चुनाव फ़रवरी 2024 में संपन्न कराये जा सकते है| उत्तर प्रदेश 2024 में होने वाले पंचायत चुनावों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ नए संशोधन किये जानें की संभावना है| आपको इस पेज पर जिला पंचायत सदस्य की योग्यता, नामांकन तथा आवश्यक दस्तावेज के बारें में विस्तार से जानकारी दे रहे है |

जिला पंचायत चुनाव कैसे होता है

जिला पंचायत सदस्य की योग्यता (Qualification of Zila Panchayat Member)

उत्तर प्रदेश में इस बार जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी, प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ संपन्न कराये जायेंगे| इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार आगामी पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की योजना बनायीं है। ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षित वर्ग और महिला सदस्यों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास तथा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़नें वाले प्रत्याशियों के लिए शैक्षिक योग्यता 12वीं पास हो सकती है| इसके साथ ही दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

ऐसा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पंचायतीराज एक्ट में बदलाव के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव ला सकती है| विधानसभा के अगले सत्र में ही पंचायतीराज संशोधन कानून से संबंधित विधेयक पेश किया जा सकता है| मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2023 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां पूरी होने से पहले ही नये नियम लागू कर दिए जायेंगे|

नोट:- इसके लिए शैक्षिक योग्यता पर भी विचार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए हाईस्कूल (10वीं पास)‚ जिला पंचायत सदस्य के लिए इंटरमीडि़यट (12वीं पास) व ग्राम पंचायत सदस्य के लिए कक्षा आठ पास होना अनिवार्य किया जा सकता है |

ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है 

जिला पंचायत की रचना

जिला पंचायत एक अध्यक्ष, जो उसका पीठासीन होगा और निम्नलिखित से मिलकर बनेगी।

  • जिले की समस्त क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख।
  • निर्वाचित सदस्य- राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी जिला पंचायत के क्षेत्र को इतनी संख्या के निर्वाचन क्षेत्रों में तथा इस प्रकार निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होगा तथा ये सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे।
  •  लोकसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें जिला पंचायत क्षेत्र का कोई भाग समाविष्ट है।
  • राज्यसभा और राज्य की विधानपरिषद के वे सदस्य, जो उस जिला पंचायत के क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में पंजीयत हैं।

पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents)

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • बच्चों की जानकारी हेतु एक शपथ पत्र, जिसमें 2 से अधिक बच्चे ना हो
  • पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • संपत्ति का घोषणा पत्र जिसमें चल व अचल संपत्ति का विवरण शामिल होना आवश्यक है|  
  • जाति प्रमाण पत्र
  • शौचालय संबंधित प्रमाण पत्र
  • शैक्षिक योग्यता से सम्बंधित प्रमाण पत्र
  • अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग होने की स्थिति में फॉर्म 4 का होना आवश्यक है। नॉमिनी को डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है, जिसमें यह अंकित होता है, कि वह किसी भी आपराधिक गतिविधि से नहीं जुड़ा है।
  • प्रत्याशी को सिक्योरिटी राशि भरने से सम्बंधित जानकारी निर्वाचन अधिकारी को देना अनिवार्य है|

आचार संहिता क्या है | नियम 

प्रत्याशियों द्वारा जमा की जानें वाली धनराशि (Deposite Money)

ग्राम पंचायत का उम्मीदवार बनने के लिए सदस्य ग्राम पंचायत के प्रत्याशी को 500 रूपये, ग्राम पंचायत उम्मीदवार को 2000 रूपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रत्याशी को 2,000 रूपये और जिला पंचायत सदस्य को 4,000 की धनराशि जमा करनी होगी।

जिला पंचायत सदस्य हेतु नामांकन प्रक्रिया (Nomination Process for Zila Panchayat Member)

पंचायती चुनाव के अंतर्गत ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य और जिला पंचायत सदस्य बननें के लिए हजारों प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाते है, परन्तु किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से पहले नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है| नामांकन पत्र भरनें के लिए कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना होता है, जो इस प्रकार है-

  • जिला पंचायत सदस्य बननें हेतु प्रत्याशी का नाम संबंधित ग्राम सभा की मतदाता सूची में होना आवश्यक है।
  • क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए कोई व्यक्ति विकास खंड की किसी भी बीडीसी सीट से चुनाव लड़ सकता है, परन्तु वह जिस बीडीसी सीट से इलेक्शन लड़ना चाहते है, उस क्षेत्र का एक प्रस्तावक उसका नाम प्रस्तावित करेगा। प्रस्तावक का नाम संबंधित बीडीसी क्षेत्र की मतदाता सूची में अवश्य होना चाहिए।
  • जिला पंचायत सदस्य पद के लिए भी कोई व्यक्ति जिले की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकता है, परन्तु प्रस्तावक को संबंधित क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है।
  • सभी उम्मीदवारों को एक शपथ पत्र भरना अनिवार्य है, जिसमें उनकी संपत्ति के बारें में पूरा विवरण देने के साथ ही न्यायालय में वाद होने और नहीं होने का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यदि प्रत्याशी से सम्बंधित कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन है तो उसका पूरा विवरण शपथ पत्र में अंकित करना होगा|  
  • यदि किसी प्रत्याशी को निचली अदालत से सजा मिल चुकी है, तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता| इसके साथ ही यदि प्रत्याशी की अपील ऊपरी अदालत में लंबित है, तो वह चुनाव लड़ सकता है।  
  • पंचायती चुनाव के अंतर्गत सभी प्रत्याशियों पर पंचायतों के किसी प्रकार के कर अर्थात टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसे ब्लॉक द्वारा निर्गत अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

जिला पंचायत तथा उसके सदस्यों का कार्यकाल 

प्रत्येक जिला पंचायत यदि धारा 232 के अन्तर्गत उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है, तो अपनी प्रथम बैठक के लिए निश्चित दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए बनी रहेगी। यदि किसी जिला पंचायत को धारा 232 के अन्तर्गत विघटित कर दिया गया है, तो नई जिला पंचायत के चुनाव, विघटन के दिनांक से 6 मास पूर्व करा लिए जाएंगे। जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी जिला पंचायत के साथ ही समाप्त होगा। इस प्रकार सामान्यतया यह कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

एक देश एक चुनाव क्या है

नामांकन निरस्त होनें के कारण (Due to Cancellation of Nomination)

  • यदि प्रत्याशी का नाम संबंधित मतदाता सूची में शामिल न होनें पर ।
  • यदि प्रस्तावक का नाम संबंधित मतदाता सूची में शामिल नहीं है।
  • यदि प्रस्तावक के हस्ताक्षर फर्जी पाए जाते है अथवा प्रस्तावक हस्ताक्षर करने के बाद मुकर जाए।
  • यदि शपथपत्र में दी गई सूचनाओं में कोई भी सूचना असत्य पाए जानें पर नामांकन निरस्त किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की आधिकारिक वेबसाइट –  http://sec.up.nic.in

चुनाव आयोग (Election Commission) क्या है