राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, व आवेदन की स्थिति |

देश के नागरिकों को आर्थिक रूप से मदद करनें के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाये चलायी जा रही है | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के निर्धन और गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता पहुचानें के उद्देश्य से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाकी शुरुआत की है | इस स्कीम के माध्यम से राज्य के ऐसे परिवारों को आर्थिक रूप से मदद की जाएगी, जिनके परिवारों के मुखिया अथवा परिवार का भरण-पोषण करनें वाले व्यक्ति की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है |

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत इस तरह के परिवारों को राज्य सकरार की तरफ से 30,000 (Thirty Thousand Rupee) रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी | इस स्कीम का लाभ ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रहनें वाले लोगो को दिया जायेगा | यदि आप भी इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले योजना से सम्बंधित पूरी जानकरी प्राप्त करनी होगी | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है (National Family Benefit Scheme2022) इसके लिए पात्रता और दस्तावेजों की जानकारी लेकर, इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है |

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023 (National Family Benefit Scheme)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनें राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधारनें के लिए हर संभव प्रयास कर रही है | उत्तर प्रदेश राज्य में कई ऐसे परिवार है, जिनके परिवार में कमानें वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है | ऐसे में यदि परिवार के उस कमाऊ व्यक्ति की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या होगी? ऐसे परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता करनें के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की गयी है |

इस स्कीम को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है | इस स्कीम के अंतर्गत राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवरों को शामिल किया जायेगा | परिवार के मुखिया की मृत्यु होनें की दशा में योजना के माध्यम से पारिवारिकजनों को 30 हजार रूपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी, ताकि उनके परिवार का लोगो की आर्थिक समस्याओं को कम किया जा सके |

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि राज्य सकरार द्वारा इस स्कीम का संचालन काफी पहले से किया जा रहा है | वर्ष 2013 से पहले इस योजना के माध्यम से ऐसी परिवारों को 20 हजार रूपये की आर्थिक मदद दी जाती थी, जिसे वर्ष 2013 में संशोधित कर यह वित्तीय सहायता राशि बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गयी, ताकि आवेदक की फैमिली में भरण-पोषण को लेकर किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े | 

Rastriya Parivarik Labh Yojana 2023 Details

योजना का नामराष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
इनके द्वारा शुरू की गयीउत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थीराज्य के गरीब परिवार
विभागसमाज कल्याण विभाग यूपी
आवेदन का तरीकाऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटhttp://nfbs.upsdc.gov.in/

   

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य (Objective of National Family Benefit Scheme)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करनें का मुख्य उद्देश राज्य में गरीबी रेख से नीचे जीवन-यापन कर करनें वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीन स्तर में सुधार करना है | ऐसे परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार में कमानें वाला कोई व्यक्ति नही होता है, उस परिवार के सदस्यों को अपना जीवन यापन करनें में अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता है | ऐसे परिवारों की समस्याओं को कम करनें के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गयी है, स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जानें वाली धनराशि से वह अपनी आर्थिक समस्याओं को कम कर सकेंगे | 

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यूपी पारिवारिक योजना से लाभ (Benefit from UP Family Scheme)

  • राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को दिया जायेगा |  
  • इस स्कीम का लाभ सिर्फ उन्ही परिवारों को दिया जायेगा, जिनके जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है |
  • इस योजना का लाभ ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को दिया जाएगा ।
  • योजना के माध्यम से सरकार द्वारा आर्थिक के रूप में दी जाने वाली 30 हजार रूपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी |
  • राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पश्चात सहायता राशि लगभग 45 दिनों के अंदर आवेदक के बैंक अकाउंट में प्रदान की जाएगी | 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु पात्रता (Eligibility for National Family Benefit Scheme)

  • इस स्कीम का लाभ उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहनें वाले परिवारों को दिया जायेगा |
  • इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश में निवास करनें वाले लोगो को ही दिया जायेगा |
  • राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत उन्ही आवेदकों को पात्र माना जायेगा, जिनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है | 
  • परिवार के मुखिया की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • शहरी क्षेत्रो में रहनें वाले आवेदक के परिवार की सालाना इनकम 56 हजार रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की सालाना इनकम 46 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु दस्तावेज (Documents for National Family Benefit Scheme)

आवेदन फॉर्म से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारी (Important InformationRegarding Application Form)

  • आवेदक को योजना का फॉर्म अंग्रेजी में भरना अनिवार्य है |
  • किसी भी सरकारी बैंक खाते का विवरण मान्य नहीं होगा, आवेदक का बैंक अकाउंट राष्ट्रीय स्तर का होना आवश्यक है |
  • योजना का अंतर्गत सिर्फ तहसील स्तर से जारी किया गया इनकम सर्टिफिकेट ही मान्य होगा | 
  • आवेदक द्वारा फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी यदि सत्यापन के समय सही न पाए जानें पर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा और इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।
  • मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी होना आवश्यक है।
  • स्कीम के अंतर्गत आवेदक को मृतक व्यक्ति से सम्बंधित दस्तावेजों को पीडीऍफ़ 20 केबी में अपलोड करना होगा।

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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (National Family Benefit Scheme Online Application Process)

  • होम पेज पर आपको “नया पंजीकरण” का विकल्प शो होगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामनें पंजीकरण फॉर्म ओपन होगा, जिसमें पूछी गयी सभी जानकारियों का विवरण जैसे – मृतक और आवेदक का विवरण, निवासी, जिले का नाम आदि दर्ज करना होगा |
  • इस प्रकार फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करनें के पश्चात आपको सबसे अंत में सबमिट पर क्लिक करना होगा| इस प्रकार आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी |

आवेदन की स्थिति कैसे चेक करे

  • अपनें आवेदन का ऑनलाइन स्टेटस चेक करनें के लिए आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट  पर जाना होगा|
  • अब आपके समाने आगे का पेज ओपन होगा जिसमें जिले का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर भरनें के बाद सर्च के पर क्लिक करना होगा ।

अब आपके सामनें आवेदन की स्थिति आ जाएगी।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana Helpline Number

हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 18004190001 है।

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