Vidhan Sabha Kya Hota Hai – विधानसभा के कार्य व सदस्यों का कार्यकाल

Vidhan Sabha Kya Hota Hai मेरे प्यारे दोस्तों आज हम आपको विधानसभा क्या होता है के बारे में बता रहे हैं कि विधानसभा के कार्य क्या होते हैं और सदस्यों का कार्यकाल कितने समय तक चलता है जैसा कि आप जानते हैं भारत आज के समय में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है इसलिए यहां समय-समय पर चुनाव होते रहते हैं, देश के हर राज्य में एक विधानसभा होती है, आज हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं, इसलिए इस Vidhan Sabha Kya Hota Hai लेख को अंत तक ध्यान से पढ़ें।

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Vidhan Sabha Kya Hota Hai

भारत एक लोकतंत्रिक देश होने के कारण, यहां पर सरकार का चयन जनता द्वारा किया जाता है। मतदान के माध्यम से जनता सरकार का चयन करती है, और जो भी राजनीतिक पार्टी बहुमत प्राप्त करती है, उसी की सरकार बनती है। भारत में कई राज्यों के होने के कारण, हर साल चार से पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं। इन चुनावों में राज्य की सरकार बनाने के लिए उम्मीदवारों को मतदान किया जाता है। ये चुनाव विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए होते हैं, जो बाद में विधानसभा में बैठकर काम करते हैं। इन सदस्यों को ‘विधायक’ कहा जाता है।

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Vidhan Sabha का क्या अर्थ है?

भारत के संविधान के अनुसार, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है। 2017 तक, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, और आंध्र प्रदेश जैसे 7 राज्यों में दो सदनों का प्रावधान था – एक विधान मंडल और एक विधान परिषद। अन्य राज्यों में केवल एक सदन होता है। विधान मंडल में, उच्चतम सदन को विधान परिषद कहा जाता है, जबकि निम्न सदन को विधान सभा कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में प्रति 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है, और मतदान करने का अधिकार 18 वर्ष के उम्मीदवारों को होता है। जिस उम्मीदवार को चुना जाता है, उसे विधान सदस्य या विधायक कहा जाता है।

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विधानसभा का चुनाव कैसे होता है?

हर राज्य को विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसमें लोकसभा चुनाव की तरह, Vidhan Sabha चुनाव भी चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। यह चुनाव प्रत्येक 5 साल में एक बार होते हैं। राज्य के क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर विधानसभा सीटों की संख्या विभिन्न हो सकती है। हर 18 साल के नागरिक को मतदान का अधिकार होता है, और इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता होती है। जो विधायक चुनाव में विजयी होकर बहुमत प्राप्त करते हैं, वे सरकार बनाते हैं, और विपक्ष के विधायक साथ मिलकर विधानसभा में बैठकर काम करते हैं, जो प्रदेश की राजधानी में स्थित होती है। यही विधानसभा कहलाती है।

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विधायक निर्वाचन प्रणाली

  • मतदान में जीतने वाले विधायक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
  • अगर विधानसभा में किसी एक पार्टी का पूर्ण बहुमत साबित नहीं होता है, तो दो या तीन पार्टियों को मिलकर सरकार बना सकती हैं। उन्हें आपस में समर्थन देना पड़ता है।
  • अगर ऐसा भी नहीं होता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, और 6 महीने के बाद फिर से चुनाव कराए जाते हैं।
  • मतदान करने का अधिकार केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को होता है।
  • किसी भी प्रत्याशी को किसी राजनीतिक पार्टी का होना जरूरी नहीं है, वह निर्दलीय उम्मीदवार भी हो सकता है।
  • धारा 1951 और धारा 34 (1) ख के तहत, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ₹10,000 और पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को ₹5,000 की जमा राशि देनी अनिवार्य है।
  • Vidhan Sabha कार्य प्रणाली अधिनियम के तहत, धारा 33 (7) के अनुसार, एक उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में प्रत्यारोपित नहीं हो सकता।

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Vidhan Sabha लड़ने के लिए योग्यता

विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी प्रत्याशी को निम्नलिखित योग्यता पेश करनी पड़ती है:-

  • प्रत्याशी का नाम राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है।
  • प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, और इसके लिए उसे अपना जन्म सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
  • प्रत्याशी को भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
  • प्रत्याशी किसी भी सरकारी लाभ उठाने वाले पद पर नहीं होना चाहिए।
  • प्रत्याशी की छवि साफ होनी चाहिए और उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए।

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विधानसभा का कार्यकाल

भारतीय संविधान के अनुसार, विधानसभा की कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। हालांकि, बहुमत से ना होने या किसी अन्य कारण से, चुनाव आयोग 5 वर्ष के पूर्व भी चुनाव करा सकता है, और विधानसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है। आपातकाल की स्थिति में, 5 साल की अवधि में 1 साल का इजाफा किया जा सकता है, लेकिन इसका अनुमोदन आपातकाल की स्थिति के निर्मूलन के बाद 6 महीने के अंदर राज्यपाल द्वारा किया जाना चाहिए।

तो दोस्तों आज हम हमने आपको विधानसभा के बारे में बताया कि विधानसभा किसे कहते है विधानसभा के कार्य क्या क्या है वह विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए क्या-क्या योग्यता जरूरी है उम्मीद है कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा।