नामांकन पत्र (Namanakan Patra) दाखिल कैसे करे, What Is Nomination Letter|

नामांकन पत्र (Namanakan Patra) से सम्बंधित जानकारी

उत्तर प्रदेश में होनें वाले पंचायती चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) द्वारा तिथियों की घोषणा कर दी गयी है|  चुनाव की तारीखों का ऐलान होनें के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है| आपको बता दें, कि प्रदेश में पंचायती चुनाव चार चरणों में संपन्न होंगे| इन पंचायती चुनाव में प्रधान पद से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों को सबसे पहले नामांकन पत्र दाखिल करना होता है|

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार यह नामांकन पत्र जिला मुख्यालय, तहसील और निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर सकते है| नामांकन पत्र (Nomination Paper) कैसे दाखिल करे ? नॉमिनेशन पेपर दाखिल करनें के बारें में हम आपको यहाँ पूरी जानकारी दे रहे है|

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नामांकन पत्र क्या होता है (What Is Nomination Letter)

चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होनें के पश्चात संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया नामांकन (Nomination), निर्वाचन (Election) और मतगणना (Counting Of Votes) इन तीन चरणों में संपन्न होती है| इलेक्शन के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 7 दिनों का समय दिया जाता है| यह सात दिन पूरे होनें के पश्चात एक दिन नामांकन पत्रों की जाँच के लिए रखा जाता है|

नामांकन पत्रों की जाँच के दौरान किसी भी तरह की त्रुटि या गलती पाए जानें पर इन्हें निरस्त भी किया जा सकता है| इसके पश्चात यदि कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है, तो इसके लिए 2 दिनों का समय मिलता है |

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नामांकन पत्र भरनें की तिथियाँ (Nomination Letter Filling Dates)

उत्तर प्रदेश पंचायती चुनाव के लिए नोमिनेशन अर्थात नामांकन प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू होकर 18 अप्रैल तक चलेगी| पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया 3 और 4 अप्रैल, दूसरे चरण का नामांकन 7 और 8 अप्रैल, तीसरे चरण का नामांकन 13 और 15 अप्रैल को और चौथे चरण का नामांकन 17 और 18 अप्रैल को होगा| आपको बता दें, कि प्रदेश के कई जिलों में नामांकन पत्रों (Nomination Paper) की बिक्री शुरू हो चुकी है| प्रत्याशी यह नामांकन पेपर अपनें जिले के निर्वाचन कार्यालय, जिला मुख्यालय और तहसील से खरीद सकते है| 

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नामांकन पत्र में भरनें वाली जानकारियां (Information To Filled In Nomination Letter)

नोमिनेशन फार्म में प्रत्येक प्रत्याशी को विभिन्न प्रकार की जानकारियां भरनी होती है, जो इस प्रकार है-

  • नामांकन पत्र -प्ररूप-20 (Nomination Letter -Form-20)
  • शपथ पत्र (Affidavit)
  • घोषणा पत्र -अनुबंध1 (Declaration Form – Annex 1)
  • प्रतिज्ञान का प्रारूप -20-क (Form of Affirmation-20-A)
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  • प्रत्याशी द्वारा घोषित एनेक्सर टू प्रपोजर (Annexer to Proposer)
  • स्टेंप साइज फोटोग्राफ (Stamp Size Photograph)
  • प्रतिभूति राशि (Security Deposit)
  • पार्टी आधारित चुनाव लड़ने के लिए संबंधित पार्टी द्वारा प्रत्याशी के पक्ष में जारी की गई टिकट की मूल प्रति
  • निर्वाचन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में विशेष तौर पर खुलवाए गए नए बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति साथ चाहिए |

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नामांकन पत्र कैसे दाखिल करे (How To File Nomination Letter)

प्रदेश में आगामी होनें वाले पंचायती चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हो चुकी है| राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नॉमिनेशन पेपर दाखिल करनें के लिए प्रत्याशियों को दो दिन का समय दिया गया है| इन्ही दो दिनों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए पर्चे दाखिल किये जाएंगे।

प्रत्याशियों को अपना नामांकन पत्र दाखिल करनें के लिए सात तरह के दस्‍तावेज संलग्न करनें होंगे| इस पंचायती चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या हजारो में है, ऐसे में सभी प्रत्याशी इन दस्तावेजों को तैयार करनें के लिए कचहरी से लेकर विकास खंड कार्यालय तक चक्कर लगा रहे है|

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नामांकन पत्र दाखिल करनें की प्रक्रिया (Procedure For Filing Nomination Papers)

  • सबसे पहले प्रत्याशी को नामांकन फार्म ख़रीदन होगा|
  • किसी भी पद के लिए उम्मीदवार नोमिनेशन फार्म चार सेट में प्राप्त कर सकता है, हालाँकि इसके लिए उन्हें अपनें बारें में पूरी जानकारी देनी होगी|
  • नोमिनेशन फार्म 4 सेट में इसलिए दिया जा रहा है, यदि किसी करणवश एक फार्म गलत हो जाता है, तो दूसरे फार्म में वह जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित की जा सकती है, जिससे उम्मीदवार का नामांकन फार्म निरस्त होनें से बाख जायेगा|
  • इसके पश्चात प्रत्याशी को कचहरी से बना हुआ शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा|
  • यदि प्रत्याशी आरक्षित वर्ग से सम्बंधित है, तो उन्हें इसके लिए आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र के साथ ही आरक्षित श्रेणी के प्रपत्र 8 का प्रारूप B लगाना होगा।
  • पंचायती चुनाव में किसी भी पद के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को एक निर्धारित जमानत राशि जमा करनी होगी, जिसका निर्धारण पहले ही किया जा चुका है|
  • सभी प्रत्याशियों को जमानत धनराशि जमा करने के पश्चात नामांकन फार्म में ट्रेजरी चालान की मूल प्रति संलग्न करनी होगी।
  • सबसे अंत में प्रत्याशियों को मतदाता सूची लगनी होगी, जिसमें उनका नाम शामिल हो|
  • इस प्रकार यह सभी दस्तावेज संलग्न करनें के उपरांत 3 और 4 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते है| 

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