उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें | टोल फ्री नम्बर,

उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत

देश के अन्य न्यायलयों के सामान उपभोक्ता फोरम भी सरकार के द्वारा स्थापित किया गया न्यायालय है, उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता सम्बन्धी विवादों पर ही निर्णय लिया जाता है| यह एक सरकारी संस्था है, सरकार के द्वारा उपभोक्ता फोरम की व्यवस्था ग्राहक की शिकायतों, विवादों तथा अन्य मामलो को देखकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए की गयी है| सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं को बहुत से अधिकार दिए गए है इस फोरम का मुख्य उद्देश्य इन अधिकारों की रक्षा करना तथा समय-समय पर उपभोक्ताओं को सरकार विज्ञापन के माध्यम से जाग्रत करती रहती है|

यदि किसी ग्राहक के साथ खरीददारी के समय धोखा-धड़ी की जा रही है तो उसकी शिकायत आप उपभोक्ता फोरम में कर सकते है| उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराने से पहले आपको उपभोक्ता के अधिकारों तथा फोरम के नियमो के विषय में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है| इसलिए आपको इस पृष्ठ पर “उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें | consumerhelpline.gov.in टोल फ्री नम्बर” के विषय में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गयी है|

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उपभोक्ता फोरम क्या है? (Meaning of Consumer Forum)

उपभोक्ता फोरम को कंज्यूमर कोर्ट भी कहते है| उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के अंतर्गत उपभोक्ता सुरक्षा अधिकार कानून, 1986 बनाया गया है, यह फोरम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एण्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत कार्य करता है इस फोरम में धोखाधड़ी होने की स्थिति में विक्रेता तथा सप्लायर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकते है| उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला, राज्य एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर ग्राहक के पक्ष में उचित निर्णय लेकर दोषी पर दंडात्मक कार्यवाही की जाती है|

उपभोक्ता के अंतर्गत वस्तुए तथा सेवाएं दोनों ही आती है आपने कोई वस्तु ख़रीदा हो, किराये पर लिया हो,  नगद या किश्तों पर हो कानून सभी पर मान्य है, इसके अंतर्गत चल-अचल संपत्ति या अन्य कोई भी वस्तु हो सकती है| वर्तमान समय में बाजार से खरीदारी के आलावा ऑनलाइन ख़रीददारी भी शामिल हो गयी है, जिससे सप्लायर के द्वारा धोखा-धड़ी के मामलो में अधिकता आयी है|

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उपभोक्ता फोरम में शिकायत के पात्र (Eligible for Complaint in Consumer Forum)

  • पीड़ित उपभोक्ता
  • संयुक्त हिंदू परिवार
  • राज्य सरकार
  • केंद्र सरकार
  • को-ऑपरेटिव सोसाइटी या लोगों का कोई भी समूह|
  • उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके कानूनी वारिस|
  • कोई भी फर्म शिकायत कर सकती है फर्म का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है|
  • कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे पीड़ित व्यक्ति पर यदि धोखा-धड़ी की है तो शिकायत दर्ज कर सकता है|

उपभोक्ता फोरम में किसके विरुद्ध शिकायत (Complaint against whom in the Consumer Forum)

  • विक्रेता  (Seller)
  • दुकानदार (Shopkeeper)
  • डीलर (Dealer)
  • मैन्युफैक्चरर्स ( Manufacturers)
  • सर्विस प्रोवाइडर (Service provider)

उपभोक्ता फोरम में शिकायत की प्रक्रिया (Complaint Procedure in Consumer Forum)

शिकायत करने के लिए उपभोक्ता को A4 साइज के सादे कागज पर अपनी शिकायत पूरे विवरण के साथ लिखना होता है| शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है| उपभोक्ता स्वयं या अपने वकील के माध्यम से भी  केस दायर करा सकता है | शिकायत में ग्राहक को आरोपों का पूरा विवरण देना होता है साथ ही सभी दस्तावेज भी देने होते है| सामान खरीदने का कैश मेमो, रसीद, अग्रीमेंट्स आदि|  शिकायत की 3 कापिया बनाकर जमा करना होता है|

जिसमे एक कॉपी कार्यालय  के लिए और दूसरी  विरोधी पार्टी के लिए होती है, शिकायत के लिए फीस पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होती है, डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर प्रेजिडंट, डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट फोरम के पक्ष में बनता है | 

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कहाँ करे शिकायत? ( Where to complain? )

शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ता फोरम के फायलिंग काउंटर पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकते है| उपभोक्ता के द्वारा दावा  की रकम तय करने के बाद उसी हिसाब से तय होता है मामला  किस उपभोक्ता फोरम में दायर किया जायेगा |

  • डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम (District Consumer Forum)

यदि आपकी शिकायत का मामला 20 लाख रूपये की धनराशि तक का है तो आपको शिकायत डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में करना होता है|

  • स्टेट कंज्यूमर फोरम (State Consumer Forum)

यदि आपकी शिकायत का मामला 20 लाख रुपये की धनराशि से लेकर  1 करोड़ रुपये तक की धनराशि  का है, तो आपको  शिकायत स्टेट कंज्यूमर फोरम के पास  करना होता है|

  • नेशनल कंस्यूमर फोरम (National Consumer Forum)

यदि आपकी शिकायत का मामला 1 करोड़ रुपये की धनराशि  से ऊपर का है, तो आपको शिकायत  नैशनल कंज्यूमर फोरम के पास करना होता है|

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दावे के अनुसार उपभोक्ता शिकायत शुल्क (Consumer Complaint Fee as per claim)

एक लाख रुपये तक100 रुपये
5 लाख रुपये तक200 रुपये
10 लाख रुपये तक400 रुपये
20 लाख रुपये तक500 रुपये
50 लाख रुपये तक2000 रुपये
1 करोड़ रूपये तक4000 रूपये

Type Of Consumer Forum

  • डिस्ट्रिक्ट उपभोक्ता फोरम – यदि शिकायत में 1 करोड़ की राशि तक का विषय है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट उपभोक्ता फोरम के पास शिकायत करनी होती है |
  • स्टेट उपभोक्ता फोरम – यदि शिकायत में 1 करोड़  से 10 करोड़ की राशि तक का विषय है, तो आपको स्टेट उपभोक्ता फोरम के पास शिकायत करनी होती है |
  • नेशनल उपभोक्ता फोरम – यदि शिकायत में 10 करोड़ से अधिक राशि तक का विषय है, तो आपको नेशनल उपभोक्ता फोरम के पास शिकायत करनी होती है |

उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत (Online complaint in consumer forum)

  • ऑनलाइन उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराने के लिए सर्वप्रथम आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की ऑफिशल वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/ पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के पश्चात आप को सबसे नीचे कंज्यूमर कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा|
  • जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे
  • Register Your Complaint तथा View Your Complaint Status
  • आपको यहां पर Register Your Complaint ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप  Register Your Complaint पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर आपको साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एक अकाउंट बनाना होगा।
  • साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भर कर आप को फॉर्म सबमिट करना होगा।
  • इस प्रकार उपभोक्ता फोरम में आपकी शिकायत ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी|

इस प्रकार भी कर सकते है शिकायत (You can also complain like this)

शिकायत के लिए इस  हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 या 14404 पर कॉल करके दर्ज करा सकते है तथा इस  बेवसाइट consumerhelpline.gov.in के माध्यम से भी उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते है|  इसके अलावा आप उपभोक्ता फोरम के एक अन्य  नंबर 8130009809 पर SMS करके या नेशलन कंज्यूमर हेल्पलाइन यानी NCH  app और उमंग app  पर भी अपनी शिकायत दर्ज  करा सकते है| हेल्पलाइन में राष्ट्रिय अवकाश  को छोड़कर किसी भी दिन सुबह 9.30 से लेकर शाम 5.30 बजे के बीच शिकायत दर्ज कराई जा सकती है| 

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