भारत के राज्य छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सक्षम सुरक्षा योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत, अपंगता प्रमाणपत्र धारकों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना छत्तीसगढ़ के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार गरीब परिवारों के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान करेगी और उन्हें अनुदान भी प्रदान करेगी। यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी है, और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है। तो आज हम आपको Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana 2023 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कराएँगे। इसलिए आप हमारे आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़े।
Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana 2023
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना की घोषणा वर्तमान वर्ष अर्थात 2023 में ही की गयी है इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की गरीब व बीपीएल परिवार की असगंठित श्रमिक महिलाओं को सुरक्षित व सक्षम बनाने के लिए कम से कम ब्याज दर पर 1 लाख रूपेय का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे राज्य के गरीब परिवार अपना एक स्वयंम का रोज़गार उद्योग की शुरुआत कर सकते है। इस योजना के तहत सामान्य नागरिकों को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana 2023 के तहत प्रदेश की स्वंय सहायता समूह से जुड़ी 35 से 45 वर्ष तक की महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। और इस योजना का भरपूर लाभ प्राप्त कर सकती है।

Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana 2023 (Keyhighlightes)
योजना का नाम | Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana |
शुरू की गई | महिला कोष द्वारा |
संबंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
आरंभ वर्ष | सन् 2009-2010 |
लाभार्थी | विधवा, अविवाहित, ट्रांसजेंडर, यौन पीड़ित एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं |
उद्देश्य | खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना |
ऋण की राशि | ₹100000 |
ब्याज दर | 6.5% |
अधिकारिक वेबसाइट | http://cgwcd.gov.in/ |
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के नागरिको को समर्थ बनाना है। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य की गरीब एंव बीपीएल वर्ग की महिलाओं को रोज़गार के लिए धन दिया जाएगा जिसके अन्तर्गत उन महिलाओं को एक लाख रूपेय का ऋण पर कम से कम ब्याज दर से दिये जाने की व्यवस्था है जिससे वह अपना स्वंय का लघु उद्योग या अन्य कोई रोज़गार आरम्भ कर सके और राज्य मे उद्योग को बढ़ावा मिल सके राज्य की अन्य महिलाओं के लिए भी रोज़गार के नये द्वार खुलेगें जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा आत्मनिर्भर बनेगीं महिलाओं मे आत्मविश्वास उत्पन्न होगा समाजिक स्तर पर सशक्तिकरण एंव विकास होगा
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के लाभ एंव विशेषताएं
- मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक बीमा योजना है
- मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना है जो गरीबों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- इस योजना का लक्ष्य देश के गरीब लोगों को सुरक्षा देना है जो अन्यथा भ्रष्टाचार और दुर्भाग्य से घिरे हुए संस्थानों के चक्कर में फंस जाते हैं।
- इस योजना के तहत, गरीब परिवारों को निशुल्क बीमा सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। यह उन्हें आकस्मिक मृत्यु, अस्थायी अक्षमता और लंबे समय तक बीमारी के मामले में सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह योजना राज्य के गरीब वर्गों के लिए नि:शुल्क जीवन बीमा योजना प्रदान करती है।
- इस योजना के अन्तर्गत वे सभी महिलाएं आवेदन दे सकती है जो 35 से 45 वर्ष की अविवाहित, विधवा, तलाशुदा, यौन उत्पीड़ित, महिलाएं आवेदन देने के लिए पात्र है।
- मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत प्राप्त ऋण को साधारण ब्याज की दर से 6.5% की दर से 5 वर्ष तक चुका सकती है।
- इसको स्वंय सहायता समूह की महिलाएं भी प्राप्त कर सकती है।
- इस योजना से महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य भी पूरा होगा।
Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana की पात्रता
- आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है।
- उम्मीदवार की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- छत्तीसगढ़ की गरीब व बीपीएल वर्ग की श्रेणी मे आने वाली महिलाएं भी आवेदन की पात्र है
- इस योजना मे वे सभी महिलाएं जो अविवाहिता, विधवा, तलाकशुदा, एचआईवी पॉजिटीव, यौन उत्पीड़ित है आवेदन के लिए पात्र है।
जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- महिला का बीपीएल कार्ड
- विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- एचआईवी पॉजिटीव महिला की मेडिकल रिपोर्ट
- महिला का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साईज़ फोटो
- मोबाईल नम्बर
Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana के तहत आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदिका महिला को संबंधित कार्यालय या अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र जाना है।
- इसके बाद आपको वहां से सक्षम सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म से अटैच करना है।
- अब आपको यह आवेदन पत्र संबंधित विभाग या आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर जमा कर देना है जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
- संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र के सत्यापन की जांच की जाएगी।
- सत्यापन प्रक्रिया में आपके आवेदन पत्र को स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो आपको ऋण प्रदान कर दिया जाएगा।
- इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं।