H-1B वीजा क्या है | अमेरिका में कैसे भारतीयों के लिए फायदेमंद होगा

अमेरिका एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी और बहुत बेहतरीन अर्थव्यवस्था वाला देश है। ऐसे में सभी विदेशी लोग अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करना चाहते है। यदि कोई अमेरिका की सिटीजनशिप प्राप्त कर लेता है तो उसे ग्रीन कार्ड और यदि कोई अमेरिका में विजिट पर जाता है तो उसे टूरिस्ट वीज़ा कहते है। बिलकुल ऐसे ही अमेरिका में काम करने वाले व्यक्ति को या विदेशी कामगारों को जब अमेरिका की कंपनी वीजा देती है, तो उस वीज़ा को H1B Visa कहते है। आज हम आपको बताएंगे की H1B Visa क्या है, इसकी फुलफॉर्म आदि के विषय में बहुत ही महतवपूर्ण जानकारी देंगे इसलिए आप हमारे आर्टिकल को अंत तक ज़रूर पढ़े।

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H1B Visa क्या है

एच-1बी का फुल फॉर्म “Immigration and Nationality Act” ( इमीग्रेशन एण्ड नैशनॅलिटी ऐक्ट ) होता है,यह धारा 101 (ए)(15)(एच) के तहत संयुक्त राज्य अमरीका में एक गैर-आप्रवासी वीज़ा होता है।यदि एच-1बी दर्जे वाला कोई विदेशी कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है तो उसे उसके sponsoring employer के माध्यम से Suspende कर दिया जाता है। यदि अमेरिका में काम कर रही कंपनियां अगर किसी विदेशी व्यक्ति को नौकरी देना चाहती है तो कर्मचारी एचवनबी वीजा लेकर ही अमेरिका में किसी कंपनी में काम कर सकता है।

H-1B वीजा के लिए योग्यता

  • एचवनबी वीजा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है।
  • बेचलर डिग्री होने के अतिरिक्त आपके पास लगभग 12 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए।
  • नौकरी के लिए मांगी गई डिग्री और आवेदक की डिग्री एक ही होनी चाहिए।
  • जिस व्यक्ति को नौकरी के लिए बुलाया जा रहा हो उसे उस काम में एक्सपर्ट होना चाहिए।
  • आवेदक के पास यूएस (US) की कोई बैचलर डिग्री य के समकक्ष विदेशी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है।

H-1B वीजा की अवधि

H-1B वीजा के अंतर्गत निवास की अवधि लगभग 3 वर्ष की होती है। जिसे ज्यादा से ज़्यादा 6 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। एचवनबी वीजा खत्म होने के बाद आवेदकों को अमेरिका में नागरिकता के लिए आवेदन करना होता है। इसके लिए आवेदक को ग्रीन कार्ड दिया जाता है।यदि आपकी एचवनबी वीजा का टाइम समाप्त हो गया, तो आवेदक ग्रीन कार्ड प्राप्त नहीं कर सकेगा।

H-1B वीजा के फायदें

  • एचवनबी वीजा का सबसे बड़ा फायदा ये है , कि इसके लिए कोई भी विदेशी आवेदन कर सकता है।
  • इस वीजा के अंतर्गत वीजाधारक अपने बच्चों और पति/पत्नि के साथ अमेरिका आ जा सकता है।
  • विजाधारक का परिवार भी उतने ही दिन अमेरिका रह सकता है जितने दिन विजाधारक वहाँ पर रहेगा।
  • इस वीजा को प्राप्त करने के बाद स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन भी किया जा सकता है।
  • इस वीजा के लिए ज्यादा डाक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बैचलर डिग्री और किसी अमेरिका में काम करने वाली कंपनी से ऑफर लैटर जमा करना जरूरी होता है।

Conclusion

उम्मीद है कि आपको H-1B वीजा के विषय में जानकारी पसंद आई होगी। हमने आपको H-1B वीजा के बारे में विस्तरत जानकारी दी है। साथ ही H-1B वीजा के लाभ और योग्यता आदि के विषय में भी आपको जानकारी दी है। आशा है की H-1B वीजा क्या है आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे।