आपने दाखिल ख़ारिज का नाम तो सुना ही होगा। जब हम कही पर ज़मीन ख़रीदते है तो हमें उस ज़मीन का दाखिल ख़ारिज करना होता है।पहले क्या होता था कि दाखिल ख़ारिज के लिए हमे तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे पहले ये क्रिया ऑफलाइन तरीके से की जाती थी। लेकिन अब आप स्वंय ही अपनी ज़मीन का ऑनलाइन तरीके से दाखिल ख़ारिज कर सकते है। तो यदि आप बिहार के निवासी है और आपको ज़मीन लेने के बाद mutation कराना ही पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे की आप घर बैठे Bihar Dakhil Kharij Online Apply कैसे करे ,और इसके साथ साथ Dakhil Kharij Registration बाद Mutation Status check कैसे करें।इस विषय में आपको पूरी जानकारी देंगे इसलिए आप हमारी पोस्ट को अंत तक ज़रूर पढ़े।
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Dakhil Kharij Online Apply तथा Dakhil Kharij Status Bihar से संबंधित संक्षिप्त विवरण
पोर्टल का नाम | बिहार भू लेख |
विभाग का नाम | भूमि अभिलेख अनुरक्षण विभाग |
लॉन्च किया गया | बिहार सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के सभी नागरिक |
उद्देश्य | दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन तथा स्टेटस चेक करें |
श्रेणी | Sarkari Yojana |
आधिकारिक वेबसाइट | http://biharbhumi.bihar.gov.in/ |
Dakhil Kharij Online Bihar Apply कैसे करें
- Bihar Land Mutation Online के लिए जमीन खरीदने वाले को सबसे पहले Bihar Bhumi के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होता है।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर दिए गए ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज आवेदन करे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब सबसे पहले दिए गए Registration के बटन पर क्लिक करे और मांगी गई सभी जानकारी को भरकर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब दिए गए यूजर नाम और पासवर्ड से Login के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
- जमीन स्थित जिला और अंचल को सेलेक्ट करके नया दाखिल ख़ारिज आवेदन करे के बटन पर क्लिक करे, अब मांगे गए आवेदक के डिटेल्स में जमीन क्रेता का सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दर्ज कर Save & Next के ऑप्शन पर क्लिक कर

Bihar Dakhil Kharij Online Registration कैसे करे
यदि आपने बिहार में कोई ज़मीन खरीदी है और आप उसकी रेजिस्ट्री के उपरांत दाखिल ख़ारिज करना चाहते है समय बचाकर और घर बैठे ही अपना दाखिल ख़ारिज का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते है।जिसके निम्नलिखित स्टेप है।
- Mutation करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार भूमि की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करते ही आपके सामने स्क्रीन पर नीचे की तरफ हरे बॉक्स में “ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें ” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- यदि अपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप वहीं पर अपना ईमेल और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन कर लें यदि आप नए यूजर हैं तो आप “Registration” पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आप अपनी नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्थाई पता, पिन कोड इत्यादि दर्ज कर “Registration Now” पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपका फ़ोन पर एक OTP आएगा, उस ओटीपी को दर्ज कर proceed करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से और जल्द ही हो जाएगा।
Dakhil Kharij Status check कैसे करें
आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस समय-समय पर चेक कर सकते हैं। और स्टेटस चेक करने के लिए आपके ऑनलाइन दाखिल खारिज के अप्लाई करने के बाद दिए गए रिसिविंग नंबर में एक Case संख्या होता। बिहार Dakhil Kharij Application Status चेक करने के लिए सबसे पहले Bihar Bhumi के ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा और दिए गए दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा। अब आप अपने जमीन स्थित जिले का अंचल को सेलेक्ट करके परिवाद नंबर (Case Number) डालकर दाखिल ख़ारिज का स्थिति चेक कर सकते हैं। और देख सकते हैं, कि आप का दाखिल खारिज का स्थिति क्या है? अगर स्थिति में बताता है कि आपका करेक्शन स्लिप जनरेट Correction Slip Generate हो गया है। इसका मतलब यह है कि आपका दाखिल खर्च कंप्लीट हो गया है। और आप अपने जमीन का रसीद काट सकते हैं. हालांकि जमाबंदी संख्या आपको कुछ दिनों के बाद दिया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज
- जमीन क्रेता का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- रजिस्ट्री की गई जमीन की सभी जानकारी जैसे की खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकवा और जमीन की चौहदी आदि
- Sale Deed की छायाप्रति (जमीन क्रेता को जमीन रजिस्ट्री के समय दिए गए सेल डीड दास्वेज की Self Attested छायाप्रति।
- Sale डीड में दी गई सभी दस्वेजो को एक ही PDF में Self Attested करके स्कैन किया जाना चाहिए जिसकी साइज़ 1mb PDF से कम होना चाहिए।
Biahr Dakhil Kharij करते समय ध्यान रखने योग्य बाते
- सरकार के तरफ से इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखा गया है. ये पूरी तरह निशुल्क है.
- ऑनलाइन आवेदन करने के बाद केस नंबर मिलता है, जिससे दाखिल ख़ारिज की स्थिति समय समय चेक किया जा सकता है।
- आवेदन करने के बाद अंचल कर्मचारी या अधिकारी द्वारा जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है।
- दाखिल ख़ारिज प्रक्रिया पूरा होने के बाद जमीन क्रेता के नाम पर जमीन का जमाबंदी कर दिया जाता है।
- जमीन का खाता,खेसरा नंबर वही रहता है,केवल विक्रेता का नाम हटा कर क्रेता है, नाम अभिलेख में चढा दिया जाता है।
- form सही से न भरने या जमीन विवादित होने के स्थिति में दाखिल ख़ारिज अस्वीकृत किया जा सकता है।