Gun licence अप्लाई कैसे करे | Firearms license Renewal के नियम

शस्त्र लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन (Arms License Online Application)

हमारे देश में लोगो का शस्त्र रखनें का शौक बहुत ही पुराना है | आज भी हमारे देश में शस्त्रों की पूजा की जाती है| कुछ लोग शस्त्र अपनी सुरक्षा के देखते हुए रखते है, जबकि कुछ लोग इसे अपनें शौक के लिए रखते है | हम सभी जानते है, कि शस्त्र रखनें के लिए हमें सरकार से शस्त्र लाइसेंस लेना अनिवार्य है, और शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करनें के लिए इसकी एक प्रक्रिया है, जो काफी लम्बी होती है| वर्तमान समय में देश में क्राइम की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार नें  शस्त्र लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है | यदि आप भी शस्त्र लाइसेंस के आवेदन से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो हम आपको अपनें इस आर्टिकल के माध्यम से इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से दे रहे है|    

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शस्त्र लाइसेंस की जानकरी (Arms License Information)

आर्म्स एक्ट के अनुसार अभी तक एक व्यक्ति तीन शस्त्र लाइसेंस रख सकता था, परन्तु सरकार नें नियमों में बदलाव कर दिया है| अब एक व्यक्ति सिर्फ दो शस्त्र लाइसेंस ही रख सकता है| शासन से जारी दो शस्त्र लाइसेंस के आदेश से लगभग 20 साल पहले तीन शस्त्र लाइसेंस रखने का आदेश जारी हुआ था। इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से शासनादेश जारी कर दिया गया है| नए शासनादेश के अनुसार यदि किसी के पास तीसरा शस्त्र लाइसेंस है, तो उसे तीसरे लाइसेंस को शस्त्र समेत निकटतम पुलिस स्टेशन या शस्त्र व्यवसायी के यहां जमा करना होगा।

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शस्त्र लाइसेंस हेतु जारी नए नियम की जानकारी (Information About New Rules Issued for Arms License)

सरकार नें शस्त्र लाइसेंस की आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है| जिससे अब लोगो को नया लाइसेंस बनवाने या नवीनीकरण के लिए कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। साथ ही फीस जमा करने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पहले लोग लाइसेंस बनवाने के लिए लाखों रुपए रिश्वत के रूप में ले लेते थे, परन्तु ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत यह सब समाप्त हो जायेगा । नए नियम के अनुसार अब व्यक्ति को तलवार, भाला, बल्लम रखने के लिए भी लाइसेंस लेना होगा। जिसमें लाइसेंस के समय 500 रुपये की फीस जमा करना होगा और अपनें इस लाइसेंस को प्रति वर्ष नवीनीकरण कराना होगा।

Firearms license Renewal के नियम

  • शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण तहसील स्तर पर किया जाता है।
  • SDM को शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण करने का अधिकार होता है
  • license Renewal के लिए फीस 1500 रुपए रखी गयी है।
  • बंदूक /गन license के नवीनीकरण की फीस को चालान के तौर पर लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति को बैंक में जमा करना है।
  • शस्त्र लाइसेंस करने में देरी होती है तो आपसे विलंब शुल्क 2000 रुपए लिए जायेंगे।

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शस्त्र लाइसेंस के लिए निर्धारित शुल्क  (Fixed Fee for Arms License) 

लाइसेंस बनवाते समय फीस के रूप में स्टाम्प शुल्क जिला प्रशासन के पास जमा करना होता है। रिवाल्वर हेतु स्टॉप शुल्क 2 हजार रुपये निर्धारित किया गया है, और 22 बोर की राइफल हेतु 1500 रुपये का शुल्क रखा गया है, तथा शॉटगन के लिए 1000 और नालमुख भरण गन (एमएल गंन) के आवेदन करने हेतु 200 रुपये का स्टॉप शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

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NDAL-ALIS.GOV.IN पोर्टल में उपलब्ध सुविधाएँ

नए शस्त्र के लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र केवल एनडीएएल एलिस पोर्टल (NDAL-ALIS.GOV.IN) के जरिए ही स्वीकार किये जायेंगे| इस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएँ इस प्रकार है-

  • अधिकार क्षेत्र के अन्दर निवास के स्थान में संशोधन हेतु आवेदन की सुविधा|
  • अपना शस्त्र लाइसेंस निरस्त करवाने हेतु आवेदन की सुविधा|
  • आवेदन फॉर्म बी -2 लाइसेंस के लिए लाइसेंस पर आग्नेयास्त्रों के समर्थन के लिए |
  • आवेदन पत्र बी -2 को लाइसेंस से हटाने के लिए प्रपत्र|
  • आवेदन फॉर्म बी -3 में अनुचर 5 के अलावा के लिए फॉर्म -3
  • क्षेत्र वैधता लाइसेंस के विस्तार के लिए
  • बिक्री के लिए अनुमति के लिए आवेदन ।
  • बन्दूक या गोलाबारूद को हस्तांतरित करने या स्थानांतरण करने के लिए |
  • आवेदन प्रपत्र बी -1 को एक बाहरी लाइसेंसिंग प्राधिकरण के साथ पंजीकरण के लिए।
  • आग्नेयास्त्रों के अधिग्रहण के लिए समय सीमा के विस्तार के लिए आवेदन फॉर्म बी -2।
  • आवेदन पत्र बी -2 के अधिग्रहण के लिए फॉर्म |
  • आवेदन गोला बारूद का विवरण मात्रा के परिवर्तन के लिए ।

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शस्त्र लाइसेंस हेतु आवश्यक दस्तावेज (Documents)

  • आवेदक का पहचान पत्र, निवास का प्रमाण और फिटनेस से सम्बंधित दस्तावेज ।
  • शस्त्र से सम्बंधित जानकरी जिसे आप खरीदना चाहते है|
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड
  • पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी।
  • शिक्षा से सम्बंधित सर्टिफिकेट |
  • जन्म से सम्बंधित प्रमाण पत्र |
  • आवेदक को यह कारण भी देना होगा, कि आप यह शस्त्र किस उद्देश्य से लेना चाहते है।

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शस्त्र लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करे | Arms License Apply Online

  • सबसे पहले आपको आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट https://ndal-alis.gov.in/armslicence/ पर जाएँ ।
  • इसके बाद Apply Online विकल्प पर क्लिक करे।
  • अब आपके सामने एक पेज ओपन होगा इसमें आपको केटेगरी का चयन करना है।
  • केटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको State, Distt., Name of the licensing authority, Service का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • सभी जानकरी दर्ज करने के बाद Next बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने Additional Detail पर क्लिक करें। इसमें कोड भरकर नेक्स्ट पर क्लिक करें।
  • अब आपको License Specific Details को भरना होगा। इसके बाद Finish पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे।
  • इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करते ही आप पेमेंट कर सकते है।
  • इस प्रकार आप असलहा लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

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अपना हथियार कहां-कहां लेकर जा सकते हैं (Where Can I Take My Weapon)

सामान्यतयः आपको शस्त्र का लाइसेंस सिर्फ आपके राज्य भर के लिए ही मिलता है, परन्तु आप अपनी इच्छानुसार आर्म्स एक्ट 1962 के रूल 53 के तहत आप इसे पूरे देश के लिए भी बढ़वा सकते हैं और पूरे देश में अपना हथियार लेकर कहीं भी आ और जा सकते हैं। हालांकि, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वे किसी के लाइसेंस को पूरे देश के लिए एक्सटेंड करने से पहले गृह मंत्रालय से बात जरूर कर ले|

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