Panchayat Election Nomination Documents List | पंचायत चुनाव नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है

पंचायत चुनाव के लिए जरूरी दस्तावेज से सम्बंधित जानकारी

उत्तर प्रदेश में तथा मध्य प्रदेश के साथ सभी राज्यों में प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल में पंचायत चुनाव कराये जाते है| इन पंचायती चुनाव के माध्यम से गाँव के मुखिया अर्थात प्रधान, बीडीसी, क्षेत्र पंचायत सदस्य,जिला पंचायत सदस्य तथा ब्लाक प्रमुख का चयन किया जाता है| हालाँकि इस वर्ष कोरोना के कारण यह चुनाव अपने निर्धारित समय से काफी विलंभ से कराये जा रहे है| इसके लिए राज्य निर्वाचन द्वारा लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है|

अब सिर्फ चुनाव की तिथियों का इन्तजार किया जा रहा है, आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी करनें के पश्चात प्रत्याशियों को एक तय समय के अन्दर नामांकन दाखिल करना होता है| सभी प्रत्याशियों को अपना नामांकन दाखिल करनें के दौरान अनेक प्रकार के दस्तावेज जमा करनें होते है, इसमें कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स शामिल होते है| इसके बारें में आपको यहाँ पूरी जानकारी दे रहे है, तो आईये जानते है कि पंचायत चुनाव के लिए जरूरी दस्तावेज क्या है ?

नामांकन पत्र (Namanakan Patra) से सम्बंधित जानकारी

पंचायत चुनाव में नामांकन से सम्बंधित जानकारी (Information About Nomination In Panchayat Elections)

उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) द्वारा संपन्न कराये जाते है अर्थात इस चुनाव की पूरी जिम्मेदारी इन्ही की होती है| वर्तमान समय में पंचायत चुनाव कराने के लिए आयोग द्वारा युद्धस्तर पर कार्य किया जा रहा है| यहाँ तक कि आरक्षण सूची जारी कर दी गयी है और 15 मार्च तक आपत्ति दर्ज करनें के लिए समय दिया गया है| इसके पश्चात स्टेट गवर्नमेंट की स्वीकृति मिलनें के पश्चात निर्वाचन आयोग द्वारा तिथियों की घोषणा की जाएगी| मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन चुनावों की तारीखों की घोषणा मार्च के अंतिम सप्ताह में किये जानें की संभावना है|

चुनाव के लिए तिथियों की घोषणा होनें के बाद चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को अपने पद के अनुसार एक निर्धारित तिथि के अन्दर नामांकन पत्र (Nomination Letter) दाखिल करना होता है| इसके लिए सबसे पहले प्रत्याशी को जिला निर्वाचन कार्यालय से नामांकन पत्र प्राप्त करना होता है, इसके लिए उन्हें कुछ शुल्क का भुगतान करना होता है| यह शुल्क पद के अनुसार अलग-अलग होता है, जो इस प्रकार है-

एक देश एक चुनाव क्या है

पद नामनामांकन राशि
ग्राम प्रधान300 रुपये
बीडीसी पद के लिए300 रुपये
ग्राम पंचायत सदस्य150 रुपये
जिला पंचायत सदस्य500 रुपये
ब्लॉक प्रमुख800 रुपये

पंचायत चुनाव नामांकन हेतु दस्तावेज (Panchayat Election Nomination Documents)

पंचायती चुनाव में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनें नामांकन पत्र के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करनें होते है| यदि इस डाक्यूमेंट्स में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो प्रत्याशी का नामांकन खारिज कर दिया जाएगा। नामांकन हेतु आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है-

  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card)
  • पैन कार्ड (Pan Card)
  • पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र (Police Character Certificate)
  • मूल निवास पत्र ऑनलाइन (Original Residence Letter Online)
  • तहसील द्वारा निर्गत संपत्ति का घोषणा पत्र जिसमें चल व अचल संपत्ति का शामिल हो (Property Declaration)
  • ऑनलाइन माध्यम से बना हुआ जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  • जमानत राशि (Bail Money)
  • शौचालय संबंधित प्रमाण पत्र (Toilet Related Certificate)
  • नाम निर्देशन पत्र, प्रारूप – 4 (Nomination Letter, Format – 4)
  • 50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र (Affidavit on Stamp of 50 Rupees)
  • आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate)
  • पंचायत समिति या जिला परिषद से एनओसी (NOC From Panchayat Samiti or Zilla Parishad)

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पंचायत चुनाव हेतु नामांकन में खर्च की जानकारी (Information About Expenditure in Panchayat Election Nomination)

ग्राम प्रधान और बीडीसी पद हेतु (Gram Pradhan & BDC)

ग्राम प्रधान और बीडीसी पद के प्रत्याशियों को नॉमिनेशन अर्थात नामांकन पत्र प्राप्त करनें के लिए 300 रुपये तथा जमानत राशि 2000 रुपये का भुगतान करना होगा | यदि प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है, तो यह राशि वापस नहीं मिलेगी| कुल मिलाकर प्रधान और बीडीसी पद के प्रत्याशियों को नामांकन में 2300 रुपये खर्च करनें होंगे|

इसके आलावा यह दोनों प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अधिकतम 75,000 रुपये तक खर्च कर सकते है| इस वर्ष होनें वाले पंचायती चुनाव में ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य के लिए नामांकन और चुनाव प्रचार के लिए खर्च सीमा एक ही निर्धारित की गयी है |

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2. जिला पंचायत सदस्य पद हेतु (Zila Panchayat Sadasya)

जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी को नामांकन पत्र प्राप्त करनें के लिए 500 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि जमानत राशि के रूप में उन्हें 4000 रुपये जमा करना होगा| इस प्रकार कुल मिलाकर पंचायत सदस्य को 4500 रुपये जमा करना होगा| हालाँकि आरक्षित वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला प्रत्याशी को कुछ छूट प्रदान की जाएगी| जिला पंचायत सदस्य अपनें चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए अधिकतम 1.5 (डेढ़ लाख) रुपये तक खर्च कर सकते है|

3. ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु (Block Pramukh & Zila Panchayat Adhyaksh)

ब्लाक प्रमुख पद हेतु चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपनें चुनाव प्रचार- प्रसार के दौरान अधिकतम 2 लाख रुपये तक खर्च कर सकते है| जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अपनें चुनाव प्रचार में अधिकतम 4 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं।

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